पटना (Bihar) । मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों और युवतियों से दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे ब्रजेश ठाकुर ने कोर्ट में अर्जी दी है। जिसमें कहा कि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इस बड़े जुर्माने को भर सके। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा सुनाते वक्त अलग-अलग धाराओं में उस पर करीब 32 लाख का जुर्माना भी लगाया था। जांच एजेंसी सीबीआई की तरफ से कभी बिहार सरकार के करीब रहे ब्रजेश ठाकुर को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया था। साथ ही इस मामले के सामने आने के बाद सीबीआई और ईडी की तरफ से ब्रजेश ठाकुर के सभी बैंक अकाउंट सील कर दिया गया था।