कोर्ट ने संपत्तियों का ब्योरा देने को कहा था
यूके हाईकोर्ट ने 22 मई, 2020 को अनिल अंबानी से कहा था कि वे चीन के तीन बैंकों को 12 जून, 2020 तक 71,69,17,681 डॉलर (करीब 5,281 करोड़ रुपए) कर्ज की रकम और 50,000 पाउंड (करीब 7 करोड़ रुपए) बतौर कानूनी खर्च के रूप में भुगतान करें। फिर 15 जून को इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना की अगुआई में चीनी बैंकों ने अनिल अंबानी की संपत्तियों का खुलासा करने की मांग की। 29 जून को मास्टर डेविसन ने अंबानी को एफिडेविट के जरिए पूरी दुनिया में फैली अपनी उन संपत्तियों का खुलासा करने का आदेश दिया, जिनकी कीमत 1,00,000 लाख डॉलर से ज्यादा है।