बजट 2021-22 : LTC कैश वाउचर स्कीम रह सकती है जारी, टैक्स में भी राहत की मांग

बिजनेस डेस्क। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी, 2021 को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट से लोगों को टैक्स में छूट को लेकर कई उम्मीदें हैं। बजट में इनकम टैक्स की सेक्शन 80 C के तहत टैक्स छूट की सीमा बढ़ा कर 3 लाख रुपए किए जाने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही लीव ट्रैवल कन्सेशन (LTC) की खास स्कीम को 2022 तक बढ़ाए जाने की भी उम्मीद है। जानें, इस बार केंद्रीय बजट में लोगों को और क्या मिल सकती हैं सुविधाएं। (फाइल फोटो)

Asianet News Hindi | Published : Jan 17, 2021 9:19 AM IST / Updated: Jan 26 2021, 01:21 PM IST

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बजट 2021-22 : LTC कैश वाउचर स्कीम रह सकती है जारी, टैक्स में भी राहत की मांग
कोरोना महामारी (Covid-19 Pandemic) की वजह से इस बार सरकारी कर्मचारी सफर नहीं कर सके। इसके लिए सरकार ने स्पेशल लीव ट्रैवल कन्सेशन (LTC) वाउचर स्कीम की घोषणा की थी। इसके तहत 31 मार्च, 2021 तक कोई सामान खरीदने या सर्विस की सुविधा लेकर LTC का फायदा उठा सकते हैं। यह स्कीम 12 अक्टूबर, 2020 से शुरू हुई थी। इसके लिए शर्त थी कि खरीददारी पर कम से कम 12 फीसदी जीएसटी दिया गया हो और पेमेंट डिजिटल तरीके से किया गया हो। इस स्कीम को नए वित्त वर्ष में भी जारी रखा जा सकता है, लेकिन इस पर कर्मचारी को तीन गुना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसकी लिमिट प्रति व्यक्ति 36 हजार रुपए है। (फाइल फोटो)
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नए बजट में स्टॉक ब्रोकर्स ने वित्त मंत्री से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल, 1 लाख रुपए तक इस पर टैक्स नहीं लगता है। इसके बाद 10 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। एसोसिएशन ऑफ नेशनल स्टॉक् एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया (ANMI) ने वित्त मंत्री से इसकी लिमिट बढ़ाने की मांग की है। (फाइल फोटो)
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इस बार टैक्स में फाइनेंशियल रिकवरी और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए रेवेन्यू जुटाने के मकसद से सरकार कुछ बचत योजनाओं को भी ला सकती है। इस बात की संभावना है कि सरकार टैक्स फ्री बॉन्ड की घोषणा करे। इसके अलावा, कैपिटल गेन टैक्स में भी राहत दी जा सकती है। (फाइल फोटो)
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फिलहाल, जो घर भी अंडर कन्स्ट्रक्शन हैं, उन पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री की मांग है कि इसे कुछ महीनों के लिए खत्म कर दिया जाना चाहिए। 2019-20 के बजट में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच लिए गए होम लोन के ब्याज के भुगतान पर 1.5 लाख रुपए के एक्स्ट्रा टैक्स छूट की घोषणा की गई थी। (फाइल फोटो)
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इनकम टैक्स के सेक्शन 80EEA के तहत टैक्स छूट के लिए प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख तक होनी चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर को इस छूट की समय सीमा 31 मार्च 2022 तक बढ़ाए जाने की उम्मीद है। (फाइल फोटो)
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फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) कहा है कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80 C के तहत 3 लाख रुपए तक कर दिया जाना चाहिए। इनकम टैक्स की धारा 80 C के तहत अपनी कुल आय पर 1.5 लाख रुपए की कटौती का दावा किया जा सकता है। इस सीमा को दोगुना बढ़ाने की मांग की जा रही है। अब देखना है कि सरकार टैक्स में इन मांगों को किस हद तक पूरा करती है। (फाइल फोटो)
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