बिजनेस डेस्क. केंद्र सरकार द्वारा कई बार पैन कार्ड (PAN CARD) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करने के लिए डेट बढ़ाई गई है। सरकार ने बजट 2021 में आयकर अधिनियम, 1961 में 234H की एक नई धारा (new section of 234H in the Income Tax Act) जोड़ी है। इस धारा के अनुसार अगर निर्धारित समय में पैन को आधार से नहीं जोड़ा जाता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। आधार को अपने पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2021 है। अगर आपका पैन लिंक नहीं है तो आपको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है? आइए जानते हैं?