सरकार की इस योजना में अब अगले साल तक मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, जानें क्या हैं नियम और शर्तें

Published : Oct 17, 2020, 03:47 PM IST

बिजनेस डेस्क। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna) के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने बेरोजगार हो चुके कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ का समय बढ़ा दिया है। ईएसआईसी ने इसे साल 2021 के 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। यह योजना 2 साल पहले पाइलट बेसिस पर शुरू की गई थी। योजना सिर्फ 2 के लिए ही शुरू की गई थी। ईएसआईसी की इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को अनइम्प्लॉइमेंट बेनिफिट मिलता है। जानें इसके बारे में। (फाइल फोटो)  

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सरकार की इस योजना में अब अगले साल तक मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, जानें क्या हैं नियम और शर्तें

कोरोना महामारी के चलते बढ़ाया गया समय
ईएसआईसी (ESIC) ने अनइम्प्लॉइमेंट बेनिफिट पाने का समय बढ़ाने का फैसला कोरोना महामारी की वजह से लिया है। डेडलाइन बढ़ाने के अलावा ईएसआईसी ने योजना के तहत अनइम्प्लॉइमेंट रिलीफ की दर को भी बढ़ाने का फैसला किया है। इसे औसत दैनिक मजदूरी के 50 फीसदी के बराबर कर दिया गया है। 
(फाइल फोटो)

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पहले कितना मिलता था फायदा
पहले बेरोजगार हो चुके कर्मचारियों को उनके दैनिक वेतन या मजदूरी का सिर्फ 25 फीसदी ही भत्ते के रूप में मिलता था। इसके अलावा, इस योजना के तहत सुविधा पाने के लिए जरूरी शर्तों में भी राहत दी गई है। 
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मानसिक तनाव राहत कार्यक्रम
कोरोना महामारी में जॉब जाने से ज्यादातर लोग मानसिक परेशानियों के शिकार हो रहे हैं। आय का जरिया नहीं रहने पर मानसिक परेशानी का होना स्वाभाविक है। काफी लोग जॉब जाने पर डिप्रेशन जैसी गंभीर मानसिक बीमारियों के भी शिकार हो रहे हैं। इसलिए ईएसआईसी मानसिक तनाव से जूझ रहे बेरोजगार कर्मचारियों की मदद करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहा है। 
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24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच के लिए राहत
ईएसआइसी की इस योजना में मिलने वाली यह राहत रोजगार जाने के 30 दिनों के भीतर मिलेगी। इसके लिए कॉरपोरेशन के निर्धारित ब्रांच ऑफिस में डॉक्युमेंट सीधे जमा करवा कर दावा किया जा सकता है। ईएसआईसी की ओर से बढ़ाई गई राहत और शर्तों में दी गई ढील इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच के लिए लागू होंगी।  
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ऑनलाइन भी कर सकते हैं दावा
राहत पाने के लिए ईएसआईसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी दावा किया जा सकता है। ईएसआईसी की ब्रांच ऑफिस में या तो खुद जा कर या पोस्ट के जरिए एक एफिडेबिट, आधार कार्ड की फोटो कॉपी और बैंक खाते की डिटेल्स के साथ राहत के लिए दावा किया जा सकता है।
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दो साल तक रोजगार में होना जरूरी
ईएसआईसी की ओर से दी जाने वाली इस राहत के लिए बीमित व्यक्ति को बेरोजगार होने से पहले बीमित शख्स के तौर पर कम से कम दो साल तक रोजगार में रहना जरूरी है। इसके साथ ही, यह भी जरूरी है कि उसने कम से कम 78 दिनों के लिए रोजगार गंवाने से ठीक पहले तक ईएसआई में योगदान किया हो। 
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