सरकार ने बढ़ाई फैमिली पेंशन की लिमिट, 45 हजार से बढ़ाकर किया 1.25 लाख रुपए

बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Union Minister Jitendra Singh) ने शुक्रवार को फैमिली पेंशन में ढाई गुना से ज्यादा बढ़ोत्तरी की घोषणा की। अब फैमिली पेंशन की सीमा 45 हजार रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1.25 लाख कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार के इस कदम से मृत कर्मचारियों के परिवारों को जरूरी वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने उस राशि के मामले में स्पष्टीकरण जारी कर दिया है, जिसमें माता-पिता की मृत्यु हो जाने पर किसी बच्चे को फैमिली पेंशन की दो किस्तें निकालने का हक मिलता है। (फाइल फोटो)
 

Asianet News Hindi | Published : Feb 13, 2021 2:05 PM IST

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सरकार ने बढ़ाई फैमिली पेंशन की लिमिट, 45 हजार से बढ़ाकर किया 1.25 लाख रुपए
पहले किसी को भी अधिकतम फैमिली पेंशन 45 हजार रुपए तक ही मिल सकती थी। इसे बढ़ाकर 1.25 लाख कर देने से काफी परिवारों को वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी। ऐसा कई मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर किया गया है और इसके लिए अनुशंसा ली गई है। (फाइल फोटो)
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मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी करके कहा गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 54 के उप नियम (11) के मुताबिक, अगर पति और पत्नी सरकारी कर्मचारी हैं, तो इस नियम के प्रावधान के तहत दोनों की मृत्यु हो जाने पर उनके बच्चे को दो फैमिली पेंशन मिलेगी। यह मृतक कर्मचारियों के परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत है। (फाइल फोटो)
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पहले फैमिली पेंशन की अधिकतम राशि 45 हजार रुपए और न्यूनतम 27 हजार रुपए थी। यह छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के मुताबिक 90 हजार रुपए के अधिकतम भुगतान का 50 फीसदी और 30 फीसदी था। (फाइल फोटो)
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पहले ये निर्देश दिए गए थे कि दो फैमिली पेंशन की कुल राशि 45 हजार रुपए प्रति माह और 25 हजार रुपए प्रति माह, यानी 40 फीसदी और 30 फीसदी की दर से ज्यादा नहीं होगी। बता दें कि यह दर छठे केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की सिफारिशों के मुताबिक 90 हजार रुपए की अधिकतम सैलरी को लेकर तय की गई थी। (फाइल फोटो)
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सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद अधिकतम वेतन संशोधित करके 2.5 लाख रुपए महीना कर दिया गया है। ऐसे में, सेंट्रल सिविल सर्विसेस (पेंशन) नियम 1972 के नियम 1972 और उप नियम (11) के तहत भी राशि को संशोधित किया गया है। (फाइल फोटो)
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सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद किए गए संशोधन के मुताबिक, 2.5 लाख रुपए का 50 फीसदी 1.25 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए का 30 फीसदी 75 हजार रुपए कर दिया गया है। (फाइल फोटो)
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