इस सरकारी स्कीम में हर साल मिलेंगे 36 हजार रुपए, जानें कैसे उठाएं इसका फायदा
बिजनेस डेस्क। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) किसानों के फायदे की कई योजनाएं चला रही है। इसी में एक पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana) है। इस योजना में 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान शामिल हो सकता है। इस स्कीम में उम्र के हिसाब से हर महीने योगदान करने पर 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए महीना या 36000 रुपए सालाना पेंशन मिलेगी। इसके लिए 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक हर महीने योगदान करना होता है। अब तक इस योजना से करीब 2112941 किसान जुड़ चुके हैं। बता दें कि किसानों के लिए इस पेंशन फंड का प्रबंधन लाइफ इन्श्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) कर रहा है। जानें, कैसे इस योजना का फायदा लिया जा सकता है।
(फाइल फोटो)
केंद्र सरकार की इस किसान पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष तक की उम्र का छोटी जोत वाला किसान शामिल हो सकता है। इसके लिए किसान के पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन होनी चाहिए। इस योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रुपए से 200 रुपए तक हर महीने योगदान करना होगा। यह किसानों की उम्र पर निर्भर करेगा। (फाइल फोटो)
पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana) से अगर 18 साल की उम्र में कोई किसान जुड़ता है, तो इसे मासिक योगदान 55 रुपए या सालाना 660 रुपए करना होगा। वहीं, 40 की उम्र में योजना से जुड़ने वाले किसान को 200 रुपए महीना या 2400 रुपए सालाना योगदान करना होगा। (फाइल फोटो)
पीएम किसान मानधन में जितना योगदान किसान का होगा, उसी के बराबर योगदान सरकार भी पीएम किसान अकाउंट में करेगी। यानी अगर किसान का योगदान 55 रुपए है, तो सरकार भी 55 रुपए का योगदान करेगी। (फाइल फोटो)
11 जनवरी, 2021 तक के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इस योजना से करीब 2112941 किसान जुड़ चुके हैं। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा किसानों ने इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराए हैं, उनमें 424446 रजिस्ट्रेशन के साथ हरियाणा नंबर 1 पर है। बिहार में 310864, उत्तर प्रदेश में 250939, झारखंड में 249372 और छत्तीसगढ़ में 2.3975 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। (फाइल फोटो)
अगर कोई किसान इस योजना को बीच में ही छोड़ना चाहता है, तो भी उसका पैसा नहीं डूबेगा। स्कीम छोड़ने तक उसने जो पैसे जमा किए होंगे, उस पर बैंकों के सेविंग अकाउंट के बराबर का ब्याज मिलेगा। अगर योजना में शामिल किसान की मौत हो गई, तो उसकी पत्नी को 50 फीसदी रकम मिलती रहेगी। (फाइल फोटो)
केंद्र सरकार की इस पेंशन योजना का फायदा लेने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और खेती की जमीन के कागजात की नकल ले जानी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 फोटो और बैंक की पासबुक की भी जरूरत होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को अलग से कोई फीस नहीं देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद किसान का किसान पेंशन यूनीक नंबर और पेंशन कार्ड बना दिया जाएगा। (फाइल फोटो)
केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगा जो नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (EPFO) जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम में शामिल हैं। वे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के लिए विकल्प चुना है, वे भी इस योजना का फायदा नहीं ले सकेंगे। (फाइल फोटो)