बिजनेस डेस्क। अब ग्रेच्युटी से जुड़े नियमों में बदलाव हो सकता है। अभी किसी भी कंपनी में कम से कम 5 साल तक काम करने पर ही सैलरी के साथ ग्रेच्युटी का फायदा मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र में श्रम सुधारों से जुड़े तीन विधेयक लोकसभा (Lok Sabha) में पेश किए हैं। इनमें सोशल सिक्युरिटी कोड (Code on Social Security, 2020) में कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इसमें ग्रेच्युटी को लेकर भी प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि ग्रेच्युटी 5 साल की जगह 1 साल में भी मिल सकती है।
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