ITR फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई करना है जरूरी, जानें इसके तरीके

बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख कई बार बढ़ाई। अब 10 जनवरी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है। समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर पेनल्टी भी लग सकती है। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है, तो उसका वेरिफिकेशन करना भी जरूरी होता है। इसकी वजह यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान कई फॉर्म भरने होते हैं और इसमें कहीं गलती हो जाने की संभावना भी रहती है। इसलिए यह जानने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ठीक से फाइल हो गया, इसे वेरिफाई करना जरूरी है। जानें इसके तरीके।
(फाइल फोटो)
 

Asianet News Hindi | Published : Jan 4, 2021 3:51 AM IST
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ITR फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई करना है जरूरी, जानें इसके तरीके
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद इसका वेरिफिकेशन आधार कार्ड (Aadhar Card) के जरिए भी किया जा सकता है। इसके लिए रिटर्न फाइल करते वक्त आधार ओटीपी वेरिफिकेशन का ऑप्शन चुनना होगा। इसमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे वेरिफिकेशन के लिए दर्ज करना होगा। इसके बाद आईटीआर वेरिफाई हो जाएगा। (फाइल फोटो)
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नेट बैंकिंग के जरिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को वेरिफाई किया जा सकता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) जनरेट कर के आईटीआर फाइल करने का विकल्प चुनना होगा। इसमें बैंक चुनकर उसमें लॉगइन कर के टैक्स टैब पर क्लिक करें। इसके बाद यह इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रिडाइरेक्ट हो जाएगा। वहां पर My Account टैब में Generate EVC का विकल्प चुनें। ऐसा करने पर आपके मोबाइल और ईमेल पर 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड जाएगा। यह 72 घंटे के लिए वैलिड होगा। यहां से आयकर विभाग की वेबसाइट में My Account टैब के अंदर ई-वेरिफाई पर जाएं और I have EVC already के विकल्प को चुनकर अपने मोबाइल नंबर के जरिए अपना आईटीआर वेरिफाई कर लें। (फाइल फोटो)
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बैंक अकाउंट के जरिए भी आईटीआर फाइलिंग को वेरिफाई किया जा सकता है। इसके लिए ई-फाइलिंग अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाना होगा। वहां पर अपने बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट करना होगा। यह प्रीवैलिडेट तभी होगा, जब पैन और आपका नाम बैंक खाते के साथ मैच करेगा। प्रीवैलिडेट होते ही आप ईवीसी जनरेट करें और फिर मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के जरिए अपने आईटीआर को वेरिफाई करें। (फाइल फोटो)
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आईटीआर को आईटीआर-वी कॉपी से भी वेरिफाई कराया जा सकता है। इसके लिए आपको अपनी आईटीआर-वी कॉपी पर नीले पेन से साइन करना होगा और उसके बाद उस कॉपी को CPC, Post Box No - 1, Electronic City Post Office, Bangalore - 560100, Karnataka, India के पते पर भारतीय डाक की स्पीड पोस्ट सेवा से भेजना होगा। (फाइल फोटो)
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इनकम टैक्स सेंट्रल प्रॉसेसिंग सेंटर, बेंगलुरु को जैसे ही आपकी कॉपी मिलेगी, वहां से आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक नोटिफिकेशन आएगा। इस नोटिफिकेशन के आने का मतलब है कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा चुका है और वह वेरिफाइड हो गया है। (फाइल फोटो)
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