टैक्स में छूट
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की इस स्कीम की एक सबसे खास बात ये है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पर कैपिटल गेन्स टैक्स (Capital Gains Tax), वेल्थ टैक्स (Wealth Tax) या इनकम टैक्स (Income Tax) की छूट मिलती है। अगर डिपॉजिट किए गए गोल्ड का भाव बढ़ भी जाता है तो इस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना होगा। ब्याज से होने वाली कमाई पर भी यह लागू नहीं होगा। मेच्योरिटी पर डिपॉजिटर को ठीक उसी रूप में सोना मिलेगा, जिस रूप में उसने डिपॉजिट किया है। हालांकि, जूलरी के मामले में इसे गलाकर पीवीसी द्वारा एनालाइज किया जाता है।
(फाइल फोटो)