1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं ये 10 नियम, जानें इनका आप पर क्या हो सकता है असर
बिजनेस डेस्क। 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होने जा रही है। इस वित्त वर्ष में सरकार ने कई नियमों में बदलाव किया है, जिसका असर नौकरीपेशा से लेकर बिजनेस करने वालों और आम आदमी पर पड़ेगा। जिन नियमों में बदलाव किए गए हैं, उनमें पीएफ (PF) पर टैक्स, डीए (DA), आईटीआर (ITR) और इनकम टैक्स (Income Tax) से जुड़े नियम शामिल हैं। 1 अप्रैल से EPF में ज्यादा पैसा कटवाने पर टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है। वहीं, बजट में की गई घोषणाओं के मुताबिक, 75 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से राहत दी गई है। वहीं, जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। जानें नियमों और उनके असर के बारे में।
(फाइल फोटो)
Asianet News Hindi | Published : Mar 31, 2021 7:21 AM IST / Updated: Mar 31 2021, 01:05 PM IST
नए नियम के मुताबिक, 1 वित्त वर्ष में ईपीएफ में 2.5 लाख रुपए तक का निवेश ही टैक्स फ्री होगा। 1 अप्रैल 2021 से सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कॉन्ट्रिब्यूशन करने पर ब्याज के रूप में कमाई होगी, उस पर टैक्स देना होगा। इसकी घोषणा बजट में की गई थी। (फाइल फोटो)
नए नियम के अनुसार, 75 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन्स को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 पेश करते हुए इसकी घोषणा की थी। (फाइल फोटो)
1 अप्रैल से पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराना जरूरी हो गया है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने पर पेनल्टी लेने के साथ पैन नंबर भी इनवैलिड हो जाएगा। पैन और आधार लिंक होने के बाद कोई निवेश या आय छुपा पाना संभव नहीं होगा। (फाइल फोटो)
केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को बढ़ावा देने के लिए टीडीएस (TDS) के नियमों को सख्त कर दिया है। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206AB को जोड़ा है। नए नियम के मुताबिक, आईटीआर फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल, 2021 से दोगुना टीडीएस देना होगा। वहीं, जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन पर टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (TCS) भी ज्यादा लगेगा। (फाइल फोटो)
पोस्ट ऑफिस अकाउंट से पैसा निकालने और जमा करने पर अब चार्ज देना होगा। अगर आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) में है, तो 1 अप्रैल से पैसे जमा करने या निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम पर भी चार्ज देना होगा। यह चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद लिया जाएगा। (फाइल फोटो)
केंद्र सरकार ने कोविड-19 (COVID-19) महामारी के चलते ट्रैवल लीव कन्सेशन (LTC) योजना में छूट की घोषणा की थी। ट्रैवल लीव कन्सेशन (LTC) कैश वाउचर स्कीम नए वित्त वर्ष में लागू हो जाएगी। सरकार ने पिछले साल उन लोगों के लिए इस योजना की घोषणा की थी, जो कोरोनावायरस के चलते यात्रा पर लगे प्रतिबंधों की वजह से इसका फायदा नहीं ले सके थे। (फाइल फोटो)
कर्मचारियों की सुविधा के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रॉसेस को आसान बनाने के लिए टैक्सपेयर्स को अब 1 अप्रैल 2021 से प्री-फील्ड आईटीआर फॉर्म मुहैया कराया जाएगा। इससे आईटीआर फाइल करना आसान हो जाएगा। (फाइल फोटो)
पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी चेकबुक और आईएफएससी कोड सिर्फ 31 मार्च तक ही काम करेंगे। इसके बाद बैंक से नया कोड और चेकबुक लेना होगा। (फाइल फोटो)
पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने पेंशन फंड मैनेजर (PFM) को अपने ग्राहकों को 1 अप्रैल से उच्च शुल्क लेने की अनुमति दी है। इस कदम से इस सेक्टर में ज्यादा विदेशी निवेश संभव हो सकता है। (फाइल फोटो)
1 अप्रैल से नया वेज रूल लागू हुोगा और सैलरी में बदलाव होंगे। नए वेज कोड के मुताबिक, इन हैंड मिलने वाली सैलरी में वेतन का हिस्सा 50 फीसदी होना चाहिए। बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस को मिलाकर मिलने वाली सैलरी कुल सैलरी का आधा होना चाहिए। (फाइल फोटो)