इनकम टैक्स में सेक्शन 80C के अलावा भी मिलते हैं टैक्स छूट के ये बड़े फायदे, जानें डिटेल्स

बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2020 है। बता दें कि कोरानावायरस महामारी (Covid-19 Pandemic) की वजह से केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख कई बार बढ़ाई। बहरहाल, अब तक जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें हर हाल में 31 दिसंबर तक इसे फाइल कर देना होगा। बता दें कि समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पर पेनल्टी देनी होती है। इसके अलावा, टैक्स में छूट का लाभ भी नहीं मिल सकता। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C (Income Tax Act, 1961. Section 80C) के तहत टैक्स में छूट का फायदा मिलता है। टैक्स में यह छूट 1.5 लाख रुपए तक मिलती है। लेकिन इसके अलावा भी टैक्स में छूट का फायदा उठाया जा सकता है। जानें इसके बारे में विस्तार से।
(फाइल फोटो)
 

Asianet News Hindi | Published : Dec 25, 2020 1:54 AM IST

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इनकम टैक्स में सेक्शन  80C के अलावा भी मिलते हैं टैक्स छूट के ये बड़े फायदे, जानें डिटेल्स
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट (Tax Deduction) के लिए क्लेम किया जा सकता है। इसके कई फायदे हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत पीपीएफ (PPF), इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) फंड में निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। (फाइल फोटो)
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इनकम टैक्स देने वाला कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इन्श्योरेंस प्रीमियम (Health Insurance Premium) के नाम पर 25,000 रुपए तक के टैक्स पर छूट का दावा कर सकता है। इसमें पति, पत्नी, और बच्चों समेत खुद की पॉलिसी पर जमा किया गया प्रीमियम शामिल होगा। इसमें 5,000 रुपए तक का मेडिकल चेकअप का खर्च भी शामिल है। (फाइल फोटो)
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अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले व्यक्ति के माता-पिता सीनियर सिटिजन की कैटेगरी में आते हैं और उनके इन्श्योरेंस का प्रीमियम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला ही भरता हो, तो 50,000 रुपए तक का टैक्स छूट क्लेम किया जा सकता है। इसमें हेल्थ इन्श्योरेंस का लाभ उठाने के साथ ही कुल मिला कर टैक्स में 75,000 रुपए की छूट का क्लेम किया जा सकता है। (फाइल फोटो)
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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले व्यक्ति ने अगर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट (Public Charitable Trust) में डोनेशन दिया है, तो इस पर भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के तहत टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है। नियम के मुताबिक, दान की गई 100 फीसदी रकम या 50 फीसदी रकम पर टैक्स में छूट का क्लेम किया जा सकता है। (फाइल फोटो)
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इनकम टैक्स के तहत दान में दी गई कितनी रकम पर टैक्स में छूट का क्लेम किया जा सकता है, यह इस पर भी निर्भर करता है कि आपने किस तरह की संस्था में दान किया है। अगर कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान करता है, तो दान की गई पूरी रकम पर टैक्स छूट का क्लेम किया जा सकता है। (फाइल फोटो)
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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पुर एजुकेशन लोन (Education Loan)) पर लगने वाले ब्याज पर भी सेक्शन 80E के तहत टैक्स में छूट का क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए शर्त है कि एजुकेशन लोन किसी बैंक, वित्तीय संस्थान या चैरिटेबल संस्थान से लिया गया हो। किसी दोस्त या संबंधी द्वारा लिए गए लोन पर यह लाभ नहीं मिलता है। बता दें कि टैक्स में छूट के लिए यह क्लेम एजुकेशन लोन का रिपेमेंट शुरू होने से लेकर 8 साल तक के लिए ही किया जा सकता है। (फाइल फोटो)
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इनकम टैक्स फाइल करने पर टैक्स में छूट का क्लेम तब भी किया जा सकता है, जब परिवार के सदस्यों की किसी गंभीर बीमारी पर बड़ी रकम खर्च की गई हो। इस डिडक्शन की ​लिमिट 40,000 रुपए तक की है, लेकिन सीनियर सिटिजन्स के लिए यह लिमिट 1 लाख रुपए तक की होती है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80DDB के तहत टैक्स में यह छूट मिलती है। (फाइल फोटो)
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