प्री-मेच्योर निकासी
इस स्कीम में कुछ खास परिस्थितियों में प्री-मेच्योर निकासी भी की जा सकती है। इस योजना के तहत नया बिजनेस शुरू करने, घर खरीदने या बनवाने, बच्चों की पढ़ाई या किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए प्री-मेच्योर निकासी की जा सकती है। प्री-मेच्योर निकासी 5-5 साल के अंतर से सिर्फ 3 बार की जा सकती है। एनपीएस खाता खुलने के 3 साल बाद जितना फंड जमा हुआ है, उसमे से कंपनी के फंड के अलावा कुल राशि के 25 फीसदी की निकासी की जा सकती है।