Post Office की इस स्कीम में मिलता है सबसे ज्यादा फायदा, बेटियों का भविष्य कर सकते हैं सुरक्षित
बिजनेस डेस्क। पोस्ट ऑफिस (Post Office) की ऐसी कई निवेश योजनाएं हैं, जिनमें काफी फायदा मिल रहा है। बैंकों की तुलना में पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम्स में ज्यादा ब्याज मिलता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अब पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस में कई तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं। ये योजनाएं अलग-अलग लोगों की जरूरतों को ध्यान में रख कर बनाई गई हैं। पोस्ट ऑफिस में निवेश का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां पैसों की सुरक्षा की पूरी गांरटी होती है। भारत सरकार पोस्ट ऑफिस में जमा धन पर सॉवरेन गांरटी (Sovereign Guarantee) देती है। यह सुविधा बैंकों में नहीं मिलती। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी योजना के बारे में, जिसमें सबसे ज्यादा ब्याज तो मिलता ही है, इसमें निवेश कर बेटियों का भविष्य सुरक्षित बनाया जा सकता है।
(फाइल फोटो)
पोस्ट ऑफिस (Post Office) की इस स्कीम का नाम सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) है। इस स्कीम के तहत बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए अकाउंट खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में माता-पिता 10 साल तक की उम्र की बच्ची के नाम पर अकाउंट खोल सकते हैं। (फाइल फोटो)
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट पर सालाना सबसे ज्यादा 7.6 फीसदी का ब्याज मिल रहा है। इस अकाउंट को न्यूनतम 250 रुपए से खोला जा सकता है। इसमें एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा करना होता है। (फाइल फोटो)
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के तहत एक बच्ची के नाम पर एक ही खाता खोला जा सकता है। माता-पिता दो बेटियों के नाम पर अलग-अलग खाता खोल सकते हैं। तीसरी बेटी के नाम पर यह खाता नहीं खोला जा सकता है, लेकिन जुड़वां बेटी पैदा होने पर खाता खोलने की सुविधा है। इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। (फाइल फोटो)
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में अधिकतम 15 साल तक निवेश किया जा सकता है। इस अकाउंट को लड़की के 21 साल का होने के बाद ही बंद किया जा सकता है। (फाइल फोटो)
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में बच्ची के 18 साल की उम्र होने पर या उसकी शादी होने पर अकाउंट के प्रीमेच्योर क्लोजर की अनुमति मिलती है। 18 साल की उम्र के बाद बच्ची इस अकाउंट से आंशिक तौर पर रकम की निकासी कर सकती है। निकासी की सीमा पिछला वित्त वर्ष खत्म होने पर अकाउंट में मौजूद बैलेंस का 50 फीसदी तक है। (फाइल फोटो)
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में जमा की जाने वाली राशि पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा जमा रकम पर मिलने वाला ब्याज और मेच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर मिलने वाला पैसा भी टैक्स फ्री है।