इनवैलिड हो जाएगा पैन कार्ड
पैन-आधार लिंक नहीं कराने पर इनकम टैक्स की धारा-139AA के तहत पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। ऐसा होने पर ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में परेशानी हो सकती है। टैक्स रिफंड में भी दिक्क्त हो सकती है। साथ ही, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।