...तो 8 दिन बाद बेकार हो जाएगा PAN कार्ड, इन परेशानियों का करना पड़ेगा सामना

बिजनेस डेस्क। पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए 30 जून, 2020 तक का समय तय किया है। इसके बाद यह तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि 30 जून, 2020 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य है। 30 जून तक अगर ऐसा नहीं किया गया तो पैन कार्ड को रद्द माना जाएगा और उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। 

Asianet News Hindi | Published : Jun 23, 2020 9:44 AM IST

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...तो 8 दिन बाद बेकार हो जाएगा PAN कार्ड, इन परेशानियों का करना पड़ेगा सामना

इनवैलिड हो जाएगा पैन कार्ड
पैन-आधार लिंक नहीं कराने पर इनकम टैक्स की धारा-139AA के तहत पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। ऐसा होने पर ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में परेशानी हो सकती है। टैक्स रिफंड में भी दिक्क्त हो सकती है। साथ ही, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

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कैसे कर सकते हैं पैन-आधार लिंकिंग
पैन-आधार की लिंकिंग ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए ऑनलाइन की जा सकती है। यह प्रॉसेस बेहद आसान है। आधार और पैन को लिंक करने के लिए एक फॉर्मेट में UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN> 567678 या 56161 पर SMS भी भेज सकते हैं।

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ऑफलाइन भी करा सकते हैं लिंक
पैन-आधार की ऑनलाइन लिंकिंग में अगर किसी तरह की कोई समस्या आ रही हो तो इसे एनसीडीएल (NSDL) और  यूटीआईटीएसएल (UTITSL) के पैन सर्विस सेंटर से ऑफलाइन भी करवाया जा सकता है।

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लिंक नहीं कराने पर होगी परेशानी
तय समय सीमा में आधार-पैन लिंक नहीं कराने पर परेशानी उठानी पड़ सकती है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन कार्ड को इनवैलिड घोषित कर देता है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, बैंक अकाउंट खोलने और दूसरे ट्रांजैक्शन में पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
 

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लग सकता है जुर्माना
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272 बी के तहत इनवैलिड पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। पैन कार्ड की जानकारी भरते समय 10 अंकों के पैन नंबर को सावधानी से भरना होगा। किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक पर पेनल्टी लग सकती है। अगर आपक पास दो पैन कार्ड हैं, तो भी जुर्माना भरना पड़ेगा।

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NRI के लिए नहीं है इसकी जरूरत
NRI के लिए पैन-आधार लिंकिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वे चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ खास वित्तीय लेन-देन के लिए उन्हें आधार कार्ड की जरूरत पड़ सकती है। 
 

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कैसे करें ऑनलाइन लिंक
अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्टर करना होगा। इसके बाद आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.i पर जाएं। वेबसाइट पर 'लिंक आधार' ऑप्शन दिखेगा। वहां पर क्लिक करें। लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं। प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा। उसे सिलेक्ट करें। यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें। जानकारी भरने के बाद 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आधार पैन कार्ज से लिंक हो जाएगा।

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पैन कार्ड रद्द होने पर क्या करें
अगर आपने समय से आधार-पैन लिंक नहीं करा पाते हैं और इस वजह से आपका पैन कार्ड रद्द हो जाता है, तो उसे दोबारा ऑपरेटिव कराया जा सकता है। लेकिन रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। पहली बार जुर्माना 10 हजार रुपए लगेगा। दोबारा इनवैलिड पैन कार्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश करने पर जुर्माना की राशि बढ़ाई जा सकती है।

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