ऑटो पेमेंट के लिए हुआ बदलाव
आज यानि 1 अक्टूबर से आपके क्रेडिट/डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए नया नियम लागू हो रहा है। RBI का आदेश है कि 1 अक्टूबर 2021 से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को डेबिट/क्रेडिट कार्ड और/या मोबाइल वॉलेट पर 5000 रुपये से ज्यादा के ऑटो डेबिट मैन्डेट के लिए ग्राहकों से अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मांग करनी होगी। इसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से होने वाले कुछ ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे, जब तक ग्राहक अपनी मंजूरी न दे दें। ऑटो डेबिट यानी तय समय पर अपने आप हो जाने वाले ट्रांजेक्शन जैसे एसआईपी कट, EMI कट, किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन फीस का पेमेंट, बिल पेमेंट के लिए अब आपको आने वाले कंफर्म करना होगा तभी पेमेंट होगा।