इनकम टैक्स से जुड़े कामों में मोदी सरकार ने किए ये बड़े बदलाव, अब 31 जुलाई तक होगा मौका

बिजनेस डेस्क। कोरोनावायरस महामारी की वजह से कई कामों में परेशानी आई है। इस समय खास तौर पर सभी टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर परेशान हैं। समय पर इनकम टैक्स भरने की चिंता सबों को होती है। इस बार कोरोना महामारी की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख कई बार बढ़ाई है। इसके साथ ही विभाग ने टैक्स में छूट पाने के लिए इन्वेस्टमेंट की लास्ट डेट भी बढ़ा कर 31 जुलाई कर दी है। इसके साथ ही, विभाग ने कई तरह के बदलाव किए हैं। जानते हैं इन बदलावों के बारे में।
 

Asianet News Hindi | Published : Jul 6, 2020 10:31 AM IST

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इनकम टैक्स से जुड़े कामों में मोदी सरकार ने किए ये बड़े बदलाव, अब 31 जुलाई तक होगा मौका

इनकम टैक्स टिपार्टमेंट ने किया ट्वीट
इन बदलावों के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर के जानकारी दी। डिपार्टमेंट ने ट्वीट में लिखा कि कोरोना संकट को देखते हुए इनकम टैक्स रिटर्न की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टीडीएस और टीसीएस स्टेटमेंट को फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही साल 2020 और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टीडीएस और टीसीएस डॉक्युमेंट जारी करने का समय भी 15 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। 

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टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की डेट भी बढ़ी
इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की तारीख को भी बढ़ा कर 31 जुलाई, 2020 कर दिया है। विभाग ने सेक्शन 80सी और 80डी के तहत टेक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तारीख को आगे बढ़ाया है। 

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2018-19 के लिए आईटीआर फाइल करने की तारीख बढ़ी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ऑरिजिनल या रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा कर 31 जुलाई, 2020 कर दिया गया है। पहले यह तारीख 30 जून, 2020 थी।
 

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2019-20 के लिए भी बढ़ी आईटीआर की तारीख
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर, 2020 कर दिया है। अब जो रिटर्न 31 जुलाई और 31 अक्टूबर, 2020 तक फाइल करना था, उसे 30 नवंबर तक फाइल किया जा सकता है। 

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फॉर्म 16 जमा करने की तारीख बढ़ाई
पहले कर्मचारियों को उनकी कंपनी से फॉर्म 16 आम तौर पर मई के महीने में मिल जाता था। इससे उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से टीडीएस काटे जाने की जानकारी मिलती थी। अब फॉर्म 16 और फॉर्म 16ए जारी करने की आखिरी तारीख भी बढ़ा कर 15 अगस्त, 2020 कर दी गई है। 


 
 

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पैन-आधार लिंक कराने की तारीख भी बढ़ी
इसके साथ ही विभाग ने पैन-आधार लिंक कराने की तारीख को बढ़ा कर 31 मार्च, 2021 कर दिया है। लॉकडाउन की वजह से इसे 30 जून, 2020 तक बढ़ाया गया था, लेकिन फिर अंतिम तारीख बढ़ा दी गई।

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