बिजनेस डेस्क। मोदी सरकार (Modi Government) गोल्ड हॉलमार्किंग (Gold Hallmarking) के नियमों को अगले साल से पूरे देश में लागू करने जा रही है। इसी साल जनवरी महीने में केंद्र सरकार ने सोने की जूलरी में हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने का फैसला लिया था। अब पूरे देश में गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य किया जा रहा है। इससे ज्वेलर्स (Jewellers) उपभोक्ताओं के साथ ठगी और धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही देश में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (New Consumer Protection Act 2019) भी लागू हो गया है। यह नया नियम सोने के गहनों (Gold Jewellery) पर भी लागू होगा। इस कानून के लागू हो जाने के बाद अब अगर ज्वेलर्स अगर धोखाधड़ी करते हैं, तो सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी।
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