साल में सिर्फ 12 रुपए खर्च कर ले सकते हैं यह बीमा, जानें सरकार की इस खास योजना के फायदे

Published : Oct 18, 2020, 08:49 AM IST

बिजनेस डेस्क। आज के समय में लाइफ इन्श्योरेंस (Life Insurance) का होना हर किसी के लिए जरूरी है। किसी भी दुर्घटना या आकस्मिक परिस्थतियों में मौत हो जाने के बाद लाइफ इन्श्योरेंस ही परिवार का सबसे बड़ा सहारा बनता है। लेकिन ज्यादा प्रीमियम होने की वजह से सभी लोग लाइफ इन्श्योरेंस की पॉलिसी ले नहीं पाते। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए एक खास बीमा पॉलिसी शुरू की है। इस बीमा पॉलिसी में प्रीमियम इतना कम  लगता है कि कोई भी इसे आसानी से ले सकता है। जानें इस बीमा योजना की खासियत के बारे में। (फाइल फोटो)

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साल में सिर्फ 12 रुपए खर्च कर ले सकते हैं यह बीमा, जानें सरकार की इस खास योजना के फायदे

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
इसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नाम दिया गया है। इसके तहत सालाना सिर्फ 12 रुपए प्रीमियम देकर एक्सीडेंटल और डिसएबिलिटी कवर लिया जा सकता है। इस योजना के तहत बीमा धारक की मृत्यु होने पर या पूरी तरह से विकलांग हो जाने पर 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है।
(फाइल फोटो)

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कौन ले सकता है यह बीमा
इस योजना के तहत 18 से 70 साल तक की उम्र का कोई भी व्यक्ति बीमा ले सकता है। इसमें लाइफ कवर तो मिलता ही है, आंशिक तौर पर विकलांग होने की स्थिति में भी 1 लाख रुपए का कवर मिलता है। 
(फाइल फोटो)

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बैंक अकाउंट होना जरूरी
इस योजना का लाभ लेने के लिए बैंक अकाउंट का होना जरूरी है। बैंक अकाउंट बंद हो जाने या प्रीमियम कटने के समय पर खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने से बीमा पॉलिसी रद्द हो सकती है। 
(फाइल फोटो)

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जॉइंट अकाउंट वाले भी करा सकते बीमा
इस स्कीम में जॉइंट अकाउंट खोल कर भी बीमा का फायदा लिया जा सकता है। इसमें जॉइंट बैंक अकाउंट अकाउंट के सभी खाताधारी को अलग-अलग सालाना प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
(फाइल फोटो)

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जानें योजना से जुड़ी खास बातें
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां या दूसरी साधारण बीमा कंपनियां बीमा करती हैं। बीमित व्यक्ति की उम्र 70 साल हो जाने पर यह बीमा खत्म हो जाता है। इस स्कीम को बीच में छोड़ने वाले व्यक्ति सालाना प्रीमियम का भुगतान कर इससे फिर से जुड़ सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें लागू होंगी। क्लेम की राशि का भुगतान घायल या डिसेबल होने की स्थिति में बीमित व्यक्ति के खाते में किया जाता है। वहीं, दुर्घटना में मृत्यु होने पर नॉमिनी के खाते में राशि का भुगतान किया जाता है। सड़क, रेल या ऐसे ही किसी दूसरे एक्सीडेंट, पानी मे डूबने, अपराध में शामिल होने से मौत के मामले में पुलिस रिपोर्ट करना जरूरी होगा। सांप के काटने, पेड़े से गिरने जैसे हादसे में क्लेम हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के आधार पर मिलेगा। 

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कैसे करा सकते हैं रजिस्‍ट्रेशन
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कि‍सी भी नजदीकी बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं। बैंक मि‍त्र या बीमा एजेंट की भी मदद से भी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। सरकारी बीमा कंपनियां और कई प्राइवेट बीमा कंपनियां बैंकों के साथ मिलकर इस स्‍कीम के तहत बीमा कर रही हैं। 

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