NPS में बंद करना चाहते हैं निवेश तो ऑनलाइन कर सकते हैं एग्जिट, PFRDA ने दी बड़ी सुविधा

बिजनेस डेस्क। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने वाले सब्सक्राइबर्स इससे निकलना चाहते हैं, तो ऐसा वे ऑनलाइन मोड (Online Mode) के जरिए कर सकते हैं। पेंशन फंड एंड रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (PFRDA) ने एक बयान जारी करके कहा है कि मौजूदा प्रक्रिया में एनपीएस (NPS) सब्सक्राइबर्स के पास विदड्रॉअल रिक्वेस्ट प्रॉसेस को पूरा करने के लिए पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (POPs) से संपर्क करना पड़ता है। यह पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन होती है। एनपीएस के पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (POP) के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), आईसीाईसीआई बैंक (ICICI Bank) और एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) हैं। ये बैंक कस्टमर इंटरफेस के तौर पर काम करने के लिए PFRDA के साथ रजिस्टर्ड हैं। बहरहाल, PFRDA के इस फैसले के बाद ई-एनपीएस (e-NPS) सब्सक्राइबर्स ऑनलाइन भी नेशनल पेंशन स्कीम से बाहर निकल सकेंगे।
(फाइल फोटो)
 

Asianet News Hindi | Published : Dec 31, 2020 7:46 AM IST

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NPS में बंद करना चाहते हैं निवेश तो ऑनलाइन कर सकते हैं एग्जिट, PFRDA ने दी बड़ी सुविधा
पेंशन फंड एंड रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (PFRDA) ने बताया है कि ऑनलाइन एग्जिट का य​ह ऑप्शन प्री-मेच्योर और सामान्य एग्जिट, दोनों में होगा। अथॉरिटी के मुताबिक, इस ऑनलाइन ऑप्शन को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। (फाइल फोटो)
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जानकारी के मुताबिक, यह प्रॉसेस मौजूदा ऑनलाइन ई-एनपीएस (e-NPS) प्लेटफॉर्म जैसी ही होगी। इसका इस्तेमाल पहले से ही एनपीएस (NPS) अकाउंट खोलने के लिए बैंक-POP के कस्टमर्स कर रहे हैं। (फाइल फोटो)
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बता दें कि एनपीएस से ऑफलाइन एग्जिट प्रॉसेस में जो बैंक पॉइट्स ऑफ प्रेजेंस (POPs) के तौर पर काम करते हैं, उनके ऑथराइजेशन के लिए वहां एनपीएस विदड्रॉअल फॉर्म और दूसरे संबंधित डॉक्युमेंट जमा करने होते हैं। वहीं, ऑनलाइन एग्जिट प्रॉसेस में सब्सक्राइबर्स विदड्रॉअल डॉक्युमेंट ऑनलाइन जमा कर सकेंगे और विदड्रॉअल रिक्वेस्ट को ओटीपी (OTP) और ई-साइन (E-Sign) के जरिए ऑथराइज कर सकेंगे। (फाइल फोटो)
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पेंशन फंड एंड रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (PFRDA) के मुताबिक, ऑनलाइन प्रॉसेस में किसी POP से जुड़े सब्सक्राइबर्स सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) सिस्टम में लॉगइन कर एग्जिट रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसके बाद उन्हें एग्जिट से जुड़ी डिटेल्स जैसे एकमुश्त या एन्युइटी भुगतान के लिए फंड एलोकेशन, एन्युइटी सर्विस प्रोवाइडर (ASP), एन्युइटी स्कीम की डिटेल्स देनी होंगी। साथ में केवाईसी (KYC) सहित विदड्रॉअल डॉक्युमेंट्स अपलोड करने होंगे। इसके बाद POP 'इंस्टेंट बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन' के जरिए सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट नंबर की पहचान करेंगे। साथ ही अपलोड किए गए डॉक्युमेंट्स को भी वेरिफाई किया जाएगा। इसके बाद एग्जिट की प्रॉसेस पूरी होगी। (फाइल फोटो)
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नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। इसे 2009 में सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। कोई भी व्यक्ति नेशनल पेंशन सिस्टम के अकाउंट में नियमित रूप से योगदान कर सकता है। 60 साल की उम्र में वह जमा धन राशि के एक हिस्से को एक बार निकाल भी सकता है और बची हुई राशि का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद नियमित आय हासिल करने के लिए कर सकता है। (फाइल फोटो)
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नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 2 तरह के खाते खोले जा सकते हैं। इसमें टियर-1 अकाउंट पेंशन अकाउंट होता है। वहीं, टियर-2 अकाउंट वॉलियन्टरी सेविंग्स अकाउंट है। जिन लोगों का टियर-1 अकाउंट है, वे टियर-2 अकाउंट खोल सकते हैं। खाता ऑफलाइन खोला जा सकता है या ऑनलाइन खोलने के लिए एनपीएस पोर्टल (NPS Portal) का इस्तेमाल किया जा सकता है। (फाइल फोटो)
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एनपीएस (NPS) खाता ऑफलाइन खोलने के लिए, पहले अपने नजदीकी PoP से एक सब्सक्राइबर फॉर्म लेना होगा और इसे केवाईसी (KYC) पेपर्स के साथ जमा करना होगा। इसमें 250 रुपए या 500 रुपए का प्रारंभिक निवेश करना होता है। इसके बाद PoP एक स्थायी रिटायरमेंट खाता संख्या (PRAN) भेजेगा। इस खाता संख्या के जरिए एनपीएस से ऑनलाइन भी जुड़ा जा सकता है। इसके जरिए एनपीएस में लॉगइन कर सकते हैं। (फाइल फोटो)
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