Post Office की सेविंग स्कीम के हैं कई फायदे, जानें कोई अनहोनी होने पर कैसे कर सकते हैं क्लेम

Published : Jul 20, 2022, 12:08 PM ISTUpdated : Jul 20, 2022, 12:10 PM IST

बिजनेस डेस्क: पोस्ट ऑफिस (Post Office) ने कई सेविंग स्कीम के ऑफर ग्राहकों को दे रखे हैं। लोगों इन सेविंग स्कीम्स में पैसा भी लगाते हैं। पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में बैंकों की तुलना में ज्यादा फायदा मिलता है। वहीं, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में निवेश किया गया पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स में जमा करने वाले व्यक्ति के साथ अगर कोई अनहोनी हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी के पास जमा रकम पर क्लेम करने का अधिकार होता है। यह क्लेम उस पोस्ट ऑफिस में किया जा सकता है, जहां राशि जमा कराई गई हो। जानें खाताधारक की मौत होने पर कैसे स्कीम का फायदा लिया जा सकता है। 

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Post Office की सेविंग स्कीम के हैं कई फायदे, जानें कोई अनहोनी होने पर कैसे कर सकते हैं क्लेम

पोस्ट ऑफिस की जमा योजनाओं में खाताधारक की मौत होने पर क्लेम सेटलमेंट को 3 तरीके से निपटाया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस की किसी जमा योजना में नॉमिनी का नाम देना होता है। खाताधारक की मौत के बाद क्लेम के सेटलमेंट के लिए नॉमिनी को कुछ जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है।

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पोस्ट ऑफिस की जमा योजना के खाताधारक की मौत होने पर नॉमिनी को जमा रकम पर दावा करने के लिए केवाईसी (KYC) दस्तावेजों के साथ खाताधारक का ​मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) और नामांकन दावा (Nomination Claim) फॉर्म सबंधित पोस्ट ऑफिस में जमा करना होता है। इसके बाद आगे की प्रॉसेस शुरू होती है।

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मृतक खाताधारक का कानूनी उत्तराधिकारी कानूनी प्रमाणों के आधार पर जमा राशि प्राप्त करने का दावा कर सकता है। इन प्रमाणों में प्रोबेट ऑफ विल (Probate of Will), प्रशासन का पत्र (Letter of Administration) और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificate) शामिल हैं।

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कानूनी साक्ष्य के आधार पर दावा करने के लिए दावाकर्ता को केवाईसी (KYC) दस्तावेजों के साथ क्लेम फॉर्म, कानूनी साक्ष्य और खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित पोस्ट ऑफिस में जमा करना होता है। इनके अलावा किसी प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है, तो उसके बारे में पोस्ट ऑफिस के अधिकारी जानकारी देते हैं। 

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अगर खाताधारक पोस्ट ऑफिस में अपने अकाउंट के लिए कोई नॉमिनी नहीं बनाकर गया है और जमा रकम 5 लाख रुपए तक है, तो दावेदार को क्लेम फॉर्म के साथ खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र, फॉर्म-15 में क्षतिपूर्ति पत्र (Letters of Indemnity), फॉर्म-13 में शपथ पत्र (Affidavit) और फॉर्म 14 में लेटर ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ एफिडेविट, केवाईसी दस्तावेज, गवाह, जमानत आदि देने होंगे। नॉमिनेशन के बिना 5 लाख रुपए तक की जमा राशि के मामले में दावा जमाकर्ता की मृत्यु के 6 महीने बाद किया जा सकता है।

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अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में जमा रकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है और कोई नॉमिनेशन नहीं है तो दावा केवल उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के जरिए ही किया जा सकता है। 5 लाख रुपये की सीमा अलग-अलग प्रमाणपत्र के मामले में प्रत्येक खाते और पंजीकरण संख्या पर लागू होगी। 

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अगर एक से ज्‍यादा नॉमिनी हैं और उनमें से किसी एक की मौत हो जाती है तो क्‍लेम करने वाले को दूसरे नॉमिनी का डेथ सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। अगर सभी नॉमिनी की मौत हो चुकी है तो क्‍लेम को अंतिम नॉमिनी के कानूनी वारिस के पक्ष में सेटल किया जाएगा, न कि मृत खाताधारक के कानूनी वारिस के पक्ष में।

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