अगर खाताधारक पोस्ट ऑफिस में अपने अकाउंट के लिए कोई नॉमिनी नहीं बनाकर गया है और जमा रकम 5 लाख रुपए तक है, तो दावेदार को क्लेम फॉर्म के साथ खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र, फॉर्म-15 में क्षतिपूर्ति पत्र (Letters of Indemnity), फॉर्म-13 में शपथ पत्र (Affidavit) और फॉर्म 14 में लेटर ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ एफिडेविट, केवाईसी दस्तावेज, गवाह, जमानत आदि देने होंगे। नॉमिनेशन के बिना 5 लाख रुपए तक की जमा राशि के मामले में दावा जमाकर्ता की मृत्यु के 6 महीने बाद किया जा सकता है।