और क्या है सहूलियत
इस स्कीम के तहत आप अकाउंट एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर करा सकते हैं। जब इस स्कीम में पैसा जमा हुए 5 साल हो जाते हैं, तो आप दोबारा इसे निवेश कर सकते हैं। इसमें किसी नॉमिनी का भी नाम दिया जा सकता है, जो किसी वजह से अकाउंट होल्डर की मौत होने के बाद रकम निकाल सकता है। इस स्कीम की एक खासियत यह भी है कि इसमें टीडीएस नहीं लगता, लेकिन निवेश से जो ब्याज हासिल होता है, उस पर टैक्स देना पड़ता है।