Post Office की सीनियर सिटिजन्स स्कीम में 60 साल से कम उम्र वाले भी कर सकते हैं निवेश, जानें क्या है शर्त
बिजनेस डेस्क। पोस्ट ऑफिस (Post Office) की सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) योजना उन लोगों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, जो रिटायर हो चुके हैं। इस योजना में 60 साल की उम्र में रिटायर होने वाले लोग ही निवेश कर सकते हैं, लेकिन हाल ही में पोस्टल डिपार्टमेंट की ओर से इस स्कीम की पात्रता के संबंध में एक नोट जारी किया गया है। इसके मुताबिक प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से 58 साल की उम्र में रिटायर होने वाले कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दरअसल, पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट के एक कस्टमर ने यह जानना चाहा था कि 58 साल की उम्र में एक निजी कंपनी से रिटायरमेंट के बाद वे इस योजना में निवेश करने की पात्रता रखते हैं या नहीं। इसी के जवाब में पोस्ट ऑफिस ने स्पष्टीकरण जारी किया है। जानें इस योजना के बारे में विस्तार से।
(फाइल फोटो)
Asianet News Hindi | Published : Dec 13, 2020 3:49 AM IST / Updated: Dec 13 2020, 09:24 AM IST
पोस्टल डिपार्टमेंट ने सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) की पात्रता के बारे मे जो नोट जारी किया है, उसके मुताबिक यह योजना इम्प्लॉयर की श्रेणी के हिसाब नहीं बनाए गए हैं। इसलिए जो लोग भी इस योजना की शर्तों को पूरा करते हैं, वे भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। (फाइल फोटो)
सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) अकाउंट खोलने की न्यूनतम उम्र 60 साल है, लेकिन जो लोग 55 साल की उम्र के बाद खुद ही रिटायरमेंट (VRS) ले लेते हैं, वे भी रिटायरमेंट के एक महीने के बाद इस योजना में अकाउंट खोल सकते हैं। (फाइल फोटो)
अगर कोई व्यक्ति डिफेन्स सर्विसेस से 50 साल से ज्यादा और 60 साल से कम उम्र में रिटायर होता है, वह भी इस योजना में अकाउंट खोल सकता है। यह खाता वे रिटायरमेंट का लाभ मिलने के एक महीने बाद खोल सकते हैं। इस योजना के तहत पति-पत्नी मिल कर जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। (फाइल फोटो)
पोस्ट ऑफिस की इस योजना के तहत सिर्फ 5 साल के लिए पैसा जमा किया जा सकता है, यानी इसका मेच्योरिटी पीरियड 5 साल का है। मेच्योरिटी के बाद इस स्कीम को 3 साल के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है। (फाइल फोटो)
सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) में अधिकतम 15 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है। इस स्कीम में निवेश पर 7.4 फीसदी सालाना ब्याज मिलता है। इस ब्याज पर टैक्स देना पड़ता है। (फाइल फोटो)
इनकम टैक्स में मिलती है छूट सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) में निवेश करने पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स से छूट का लाभ भी मिलता है। इसमें किसी को नॉमिनी बनाया जा सकता है। इस अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा राशि चेक के जरिए जमा करना होगा। (फाइल फोटो)
तिमाही आधार पर मिलता है ब्याज सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) में तिमाही आधार पर ब्याज मिलता है। अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी महीने के पहले कार्य दिवस पर यह अमाउंट खाते में आ जाता हौ। इस योजना में 1 साल के बाद भी प्री-मेच्योर विद्ड्रॉवल किया जा सकता है। इस पर 1.5 फीसदी शुल्क लगता है, वहीं 2 साल बाद 1 फीसदी शुल्क लगता है। (फाइल फोटो)