किन्हें मिलेगी रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के लोन रिस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क के तहत उन कर्जदारों को लोन रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा मिल सकती है, जिनके लोन अकाउंट स्टैंडर्ड श्रेणी में आते हैं। इसमें वे ग्राहक आएंगे, जिन्होंने लोन पेमेंट में 1 मार्च 2020 तक 30 दिन या इससे ज्यादा का डिफॉल्ट नहीं किया है। जिनकी आय पर कोरोना संकट का असर पड़ा है, वे भी इसके दायरे में आएंगे।
(फाइल फोटो)