मेच्योरिटी से पहले भी मिलती है इस पेंशन स्कीम से बाहर निकलने की सुविधा, जानें रिफंड कैसे कर सकते हैं हासिल
बिजनेस डेस्क। रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन हासिल करने के लिए अटल पेंशन योजना (APY) सबसे अच्छी मानी जा रही है। यह योजना बेहद पॉपुलर है। इसका अंदाजा इस बात से सगया जा सकता है कि इस योजना से अब तक 2.75 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक करीब 52 लाख लोग अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं। यह सरकार की गारंटी वाली पेंशन योजना है। इसके तहत 60 साल की उम्र के बाद योजना से जुड़े लोगों को पेंशन की सुविधा मिलती है। केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत साल 2015 में की थी। जब यह योजना शुरू की गई थी, तब इससे बाहर निकलने के प्रावधान इसमें नहीं जोड़े गए थे, लेकिन बाद में निवेशकों को यह सुविधा भी दे दी गई। जानें इसके बारे में।
(फाइल फोटो)
अटल पेंशन योजना (APY) से 18 साल से 40 साल तक का देश का कोई भी नागरिक जुड़ सकता है। स्कीम से जुड़ने के बाद उसे 60 साल की उम्र पूरा होने तक इस योजना में हर महीने कॉन्ट्रिब्यूशन करना होता है। (फाइल फोटो)
अटल पेंशन योजना (APY) में यह कॉन्ट्रिब्यूशन सब्सक्राइबर्स की उम्र के आधार पर तय होता है। स्कीम के तहत सब्सक्राइब्सर्स को पेंशन की गारंटी दी जाती है। इस स्कीम को खुलवाने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट का होना जरूरी है। इसे किसी भी बैंक में खुलवाया जा सकता है। (फाइल फोटो)
अटल पेंशन योजना (APY) के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन की अलग-अलग स्लैब है, जिसमें 1000 रुपए मिनिमम से 5000 रुपए अधिकतम पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। यह सब्सक्राइबर्स पर निर्भर करता है कि वह पेंशन की कौन-सी स्लैब चुनता है। उसी हिसाब से उसका कॉन्ट्रिब्यूशन तय होता है। इसमें पेंशनर्स के निधन के बाद पत्नी या पति को पेंशन की राशि मिलती है। साथ ही, नॉमिनी को फंड में जमा रकम लौटाने का प्रावधान है। (फाइल फोटो)
अटल पेंशन योजना (APY) के तहत कोई भी अगर मेच्योरिटी के पहले योजना से बाहर निकलना चाहता है, तो इसकी भी सुविधा है। 60 साल की उम्र होने के पहले कभी भी कोई इस योजना से बाहर निकल सकता है। इसके लिए आपका जिस बैंक अकाउंट में है, उस बैंक में अटल पेंशन योजना अकाउंट क्लोजर फॉर्म भरकर जमा करना होता है। (फाइल फोटो)
अटल पेंशन योजना (APY) के अकाउंट क्लोजर के इस फॉर्म में स्वैच्छिक निकासी की वजह भी लिखी जा सकती है। बैंक में कुछ दिनों में आपके फॉर्म की जांच-पड़ताल करके आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है। इसके बाद इस योजना का रिफंड आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। (फाइल फोटो)
अटल पेंशन योजना (APY) के अकाउंट क्लोजर फॉर्म को नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php से भी डाउनलोड किया जा सकता है। पहले अटल पेंशन योजना से बाहर निकलने के लिए कुछ शर्तें थीं, जैसे कोई बड़ी बीमारी या सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाना। लेकिन बाद में वॉलन्टियरी एग्जिट का विकल्प भी मिल गया। (फाइल फोटो)
अटल पेंशन योजना से बाहर निकलने पर रिफंड के लिए बैंक यह देखते हैं कि आपके अकाउंट में इस स्कीम के तहत कितने पैसे जमा हैं। इसके अलावा बैंक यह भी चेक करते हैं कि सरकार की ओर से कितना कॉन्ट्रिब्यूशन किया गया है। योजना से बहार निकलने पर सरकार की ओर से जो कॉन्ट्रिब्यूशन किया गया है और उस पर जो आय हुई है, वह वापस नहीं की जाती। इसके अलावा, अकाउंट के रख-रखाव का खर्च भी काटा जाता है। बाकी बचा हुआ पैसा सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। (फाइल फोटो)
अटल पेंशन योजना का अकाउंट बंद कराते वक्त अकाउंट क्लोजर फॉर्म में अपना PRAN नंबर, बचत खाते की डिटेल और निकासी की वजह बतानी होती है। अगर कोई किसी गंभीर बीमारी या मृत्य होने पर अटल पेंशन योजना के अकाउंट को बंद कराना चाहता है, तो उसमें से कुछ भी कटौती नहीं की जाती। इनकम के साथ-साथ सब्सक्राइबर और सरकार के योगदान, दोनों को वापस कर दिया जाता है। (फाइल फोटो)