यहां 'हनुमानजी' को आयकर विभाग ने भेजा 2 करोड़ रुपए का नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला
इंदौर (मध्य प्रदेश). इंदौर शहप में टैक्स के मामले में एक अनोखा और रोचक मामला सामने आया है। जहां आयकर विभाग ने शहर के प्रसिद्ध प्राचीन रणजीत हनुमान मंदिर के नाम नोटिस थमाया है। ये जुर्मना को कोई लाख-दो लाख हीं बल्कि पूरे 2 करोड़ रुपए का है। इनकम टैक्स ने यह नोटिस कर चोरी के मामले में दिया है।
Asianet News Hindi | Published : Dec 9, 2019 10:56 AM IST / Updated: Dec 09 2019, 04:28 PM IST
दरअसल, नोटबंदी के दौरान इस मंदिर की दान पेटियों में 26 लाख रुपए की राशि मिली थी। इस पैसे को यहां के प्रबंधन ने मंदिर के नाम से बैंक में खुले खाते में जमा कर दिया था। बस इसी मामले को देखते हुए आयकर विभाग ने मंदिर को संदिग्ध मानते हुए पकड़ लिया।फिर साल 2016-17 में जांच की गई तो पता चला कि मंदिर इस साल करीब सवा दो करोड़ रुपए की राशि दान में मिली थी।
आयकर विभाग ने जांच में पता चला की मंदिर का ट्रस्ट आयकर एक्ट की धारा से रजिस्टर्ड नहीं है। इसी के चलते विभाग ने नए आयकर नियम के हिसाब से 77 प्रतिशत टैक्स और पेनल्टी लगाकर 2 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड निकली। फिर इसी हिसाब से नोटस भेज दिया। प्राचीन रणजीत हनुमान मंदिर समिति के प्रशासक एसडीएम रवि कुमार सिंह हैं।
रणजीत हनुमान के बारे में यह भी कहां जाता है कि जो भी अपने रण यानी अपने-अपने कार्य क्षेत्र में विजय हासिल करना चाहता है वो रणजीत हनुमान के दरबार में आता है। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने हेतु यहां कई बड़े व्यापारी, दिग्गज राजनेता एवं कई सेलिब्रिटी भी यहां दर्शन वंदन करने पहुंचते है।
बताया जाता है कि यह हनुमान मंदिर करीब सवा सौ साल पुराना है। शुरुआती समय में रणजीत हनुमान की प्रतिमा खुले में स्थापित थी। बाद में पतरे का शेड और छत डालकर मंदिर बनाया गया।