Published : Feb 02, 2020, 04:11 PM ISTUpdated : Feb 02, 2020, 04:15 PM IST
चेन्नई. यहां 11 साल की बच्ची का रेप करने के मामले में 15 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। चेन्नई की स्पेशल कोर्ट ने कहा कि अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड, लिफ्ट ऑपरेटर से लेकर वाटर सप्लायर और प्लंबर सहित 15 लोगों ने बच्ची से रेप किया था। सोमवार को इन्हें सजा देने पर बहस होगी। बता दें कि साल 2028 में 11 साल की बच्ची से 6 महीने तक रेप का मामला सामने आया था।
इस मामले में एक आरोपी गुनाशेखरन जो कि अपार्टमेंट में माली था, उसे कोर्ट ने बरी भी कर दिया। वहीं, एक अन्य आरोपी की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई।
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चेन्नई में सातवीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची से अपार्टमेंट के ही लोगों पर रेप का आरोप लगाया था। आरोप था कि अपार्टमेंट का रेप करने में सिक्योरिटी गार्ड, लिफ्ट ऑपरेटर से लेकर वाटर सप्लायर और प्लंबर भी शामिल थे। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया था। बच्ची एक उत्तर भारतीय परिवार से ताल्लुक रखती हैं और सुन पाने में असमर्थ है।
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आरोप था कि बच्ची के साथ सबसे पहले लिफ्ट ऑपरेटर (66 साल) ने रेप किया था। इसके बाद वह अपने दोस्तों को ले आया। ये लोग बच्ची को बेहोश करने की दवाइयां और नशीला पदार्थ मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाते थे। बच्ची बेसुध हो जाती थी तो उसके साथ रेप करते थे।
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पुलिस के अनुसार अपार्टमेंट में करीब 300 फ्लैट थे। इनमें से अधिकांश खाली थे। इस वजह से आरोपियों के लिए वारदात को अंजाम देना आसान हो गया। पीड़िता के पिता बिजनेसमैन हैं और अक्सर घर से बाहर रहते हैं। मां हाउस वाइफ हैं।
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आरोप है कि आरोपी बच्ची को चाकू दिखाकर धमकी भी देते थे कि अगर उसने कहना नहीं माना तो वे उसे मार डालेंगे। आरोपियों ने बच्ची का वीडियो भी बनाया था। पुलिस ने बताया था कि धीरे-धीरे अपार्टमेंट के दूसरे लोग भी यौन शोषण में शामिल हो गए थे।
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एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने दिल्ली से घर आई अपनी बड़ी बहन को इस बारे में बताया। इसके बाद उसने अपने परिजनों को इस मामले की जानकारी दी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
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