11 साल की बच्ची से लिफ्टमैन से प्लंबर तक 15 लोगों ने 6 महीने तक किया रेप, अब दरिंदों को मिलेगी सजा
चेन्नई. चेन्नई की स्पेशल कोर्ट ने 11 साल की बच्ची से रेप के मामले में 15 लोगों को दोषी पाया है। यह मामला 2018 का है। यहां बच्ची के साथ अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड, लिफ्ट ऑपरेटर से लेकर वॉटर सप्लायर और प्लंबर ने रेप किया था। चेन्नई के अयनावरम में बच्ची अपने परिवार के साथ रहती थी, इसी अपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों ने उसके साथ रेप किया था।
Asianet News Hindi | Published : Feb 2, 2020 9:00 AM IST / Updated: Feb 02 2020, 04:17 PM IST
बच्ची सुन पाने में असमर्थ है और वह एक उत्तर भारतीय परिवार से ताल्लुक रखती है। इस मामले में एक आरोपी गुनाशेखरन जो कि अपार्टमेंट में माली था, उसे कोर्ट ने बरी भी कर दिया। वहीं, एक अन्य आरोपी की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई।
इन दोषियों की सजा का ऐलान 3 फरवरी को होगा। 17 में 12 आरोपियों को गैंगरेप के लिए वहीं, 17 को रेप के लिए दोषी पाया गया है। इसके अलावा हत्या के प्रयास का भी दोषी पाया गया है।
दोषियों में रवि कुमार (56), सुरेश (32), राजाशेखर (40), इराल्ड ब्रोस (58), सुगुमारन (65), अभिषेक (23), मुरुगेसू (54), परमासिवम (60), पलानी (40), जयागणेश (28), दीनदयालम (50), जयरामन (26), सूर्या (23), राजा (30) और उमपैथी (42) शामिल हैं।
यह मामला जुलाई 2018 का है। यहां नाबालिग से 6 महीने में 17 लोगों द्वारा रेप करने का मामला सामने आया था। इनमें सिक्योरिटी गार्ड, लिफ्ट ऑपरेटर से लेकर वाटर सप्लायर और प्लंबर भी थे। ये लोग बच्ची को बेहोश करने की दवाइयां और नशीला पदार्थ मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाते थे। इसके बाद उसके साथ रेप करते थे।
पुलिस के मुताबिक, मामले का खुलासा तब हुआ था जब पीड़िता ने दिल्ली से घर आई अपनी बड़ी बहन को इस बारे में बताया था। इसके बाद उसने अपने परिजनों को यह बात बताई। परिजन जब पुलिस के पास पहुंचे तो जांच में मामले का खुलासा हुआ।