एटीएम से लेकर बीमा पॉलिसी तक; 24 घंटे में लागू हो जाएंगे ये 10 नए नियम
नई दिल्ली. 1 जनवरी 2020 से नया साल शुरू हो जाएगा। इसी के साथ बदलावों का भी नया दौर जारी हो जाएगा। इनमें से कई नियम ऐसे हैं जो आम लोगों के जेब पर असर डालेंगे। 1 जनवरी यानी बुधवार को पीएफ, बीमा, ज्वेलरी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जुड़े नियमों में बदलाव हो रहा है। आइए जानते हैं कि क्या बदलाव हो रहे हैं...
1- पीएफ- जो कंपनियां पीएफ के दायरे में आती हैं और उसमें 10 कर्मचारी काम करते हैं। तो कर्मचारी ही पीएफ का अंशदान तय कर सकेंगे। इसके अलावा पेंशन फंड से एकमुश्त निकासी संभव होगी।
2- कर्ज- एसबीआई ने रेपो रेट से जुड़े कर्ज का ब्याज 0.25% घटाया है। इसका फायदा पुराने ग्राहकों को भी मिलेगा।
3- एनईएफटी- नए साल से एनईएफटी के जरिए लेन देन पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही एनईएफटी सातों दिन और 24 घंटे हो सकता है।
4- हॉल मार्किंग- सोने चांदी की ज्वेलरी पर 1 जनवरी से हॉल मार्किंग जरूरी हो जाएगी। हालांकि ग्रामीण इलाकों में एक साल तक की छूट रहेगी।
5- यूपीआई- 50 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्न ओवर वाली कंपनियाों को बिना एमडीआर चार्ज के रुपे कार्ड, यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए भुगतान की सुविधा देनी होगी।
6- पैन- पैन में आधार लिंक करने के लिए अब मार्च 2020 तक का वक्त मिल गया है।
7- बीमा पॉलिसी- आईआरडीए ने चेंज लिंक्ड और नॉन लिंक्ड जीवन बीमा पॉलिसी में बदलाव की घोषणा की है। इससे प्रीमियम महंगा होगा। इसके अलावा एलआईसी ने क्रेडिट कार्ड से भुगतान लगने वाले चार्ज को भी खत्म कर दिया है।
8- डेबिट कार्ड- 31 दिसंबर तक पुराने बिना चिप वाले कार्ड बदलने का वक्त दिया गया था। अब 1 जनवरी से सिर्फ चिप वाले कार्ड ही चल सकेंगे।
9- एटीएम- एसबीआई ने एटीएम से 10 हजार रुपए से ज्यादा कैश निकालने के नियम बदले हैं। 1 जनवरी से रात 8 बजे से सुबह 10 बजे तक एसबीआई के एटीएम से 10 हजार रुपए से ज्यादा कैश निकालने पर मोबाइल पर ओटीपी आएगा।
10- फास्टैग- 15 जनवरी के बाद एनएच से निकलने वाली गाड़ियों में फास्टैग अनिवार्य होगा।