नई दिल्ली. कर्नाटक हाई कोर्ट ने रेप के एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि रेप के बाद भारतीय महिलाएं सोती नहीं हैं। कोर्ट रेप के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। महिला ने युवक पर शादी का झूठा वादा कर रेप का आरोप लगाया था। कोर्ट ने रेप के आरोपी को छह शर्तों पर जमानत दी। आदेश के मुताबिक, एक भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। आरोपी को महीने के हर दूसरे और चौथे शनिवार को पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करना होगा।