महिला बोली- रेप के बाद सो गई थी, जज ने कहा- रात 11 बजे ऑफिस क्यों गई थी और आरोपी को 6 शर्तों पर दे दी जमानत

Published : Jun 26, 2020, 06:25 PM ISTUpdated : Jul 01, 2020, 02:59 PM IST

नई दिल्ली. कर्नाटक हाई कोर्ट ने रेप के एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि रेप के बाद भारतीय महिलाएं सोती नहीं हैं। कोर्ट रेप के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। महिला ने युवक पर शादी का झूठा वादा कर रेप का आरोप लगाया था। कोर्ट ने रेप के आरोपी को छह शर्तों पर जमानत दी। आदेश के मुताबिक, एक भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। आरोपी को महीने के हर दूसरे और चौथे शनिवार को पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करना होगा। 

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महिला बोली- रेप के बाद सो गई थी, जज ने कहा- रात 11 बजे ऑफिस क्यों गई थी और आरोपी को 6 शर्तों पर दे दी जमानत

सुनवाई के बाद जज ने कहा, 'शिकायतकर्ता ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि वो अपने ऑफिस में रात को 11 बजे क्यों गई? उसने आरोपी के साथ ड्रिंक्स लेने से भी इनकार नहीं किया। उसे अपने साथ सुबह तक रहने दिया। इसका ये एक्सप्लेनेशन कि रेप के बाद वो थक गई थी, इसलिए सो गई, ये किसी भारतीय महिला का चरित्र नहीं है। हमारी महिलाएं इस तरह रिएक्ट नहीं करतीं, जब उनके साथ इस तरह की हरकत हुई हो।'

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सुनवाई के दौरान महिला ने अपने बयान में स्पष्टीकरण देते हुए कहा, रेप के बाद वह थककर सो गई थी। तब जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने महिला के बयान पर आपत्ति जताई। 

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महिला के आरोप पर संदेह जताते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए की जमानत राशि और कुछ शर्तों के साथ बरी कर दिया। 

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जज शिकायतकर्ता के स्पष्टीककरण से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये महिलाएं रेप होने के बाद इस तरह का व्यवहार नहीं करती हैं। 

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सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला ये समझाने में असफल रही कि वारदाव वाले दिन, रात 11 बजे वह अपने ऑफिस क्या करने गई थी। 

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जज ने पूछा, आरोपी के साथ शराब पीने पर महिला ने किसी तरह की आपत्ति क्यों नहीं जताई। 
 

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कोर्ट ने रेप के आरोपी को छह शर्तों पर जमानत दी। आदेश के मुताबिक, एक भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। आरोपी को महीने के हर दूसरे और चौथे शनिवार को पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करना होगा। 

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शिकायतकर्ता के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा, आरोपियों पर लगाए गए अपराध गंभीर हैं। इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए गए हैं। 

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