मध्य प्रदेश में 'फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020' कानून के बने एक महीने का समय बीत चुका है। इस कानून के तहत कुल 23 मामले दर्ज किए गए हैं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आंकड़े जारी किए।उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 (धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020) के संबंध में जनवरी से अब तक कुल 23 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 7 मामले भोपाल में दर्ज किए गए हैं, जिनमें इंदौर में 5, जबलपुर और रीवा में चार-चार और ग्वालियर संभाग में 3 मामले दर्ज किए गए हैं।