नई दिल्ली. निर्भया केस में दोषी अक्षय ने शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास दया याचिका दायर की है। इससे पहले शनिवार को ही राष्ट्रपति ने एक अन्य दोषी विनय शर्मा की याचिका खारिज की है। विनय की क्यूरेटिव पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। इससे पहले राष्ट्रपति दोषी मुकेश की दया याचिका खारिज कर चुके हैं।
ससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को दोषियों की फांसी पर रोक लगा दी है। पहले 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी होनी थी। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अगले आदेश तक फांसी नहीं दी जाएगी।
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निर्भया के दोषी एक के बाद एक याचिका दायर कर फांसी से बचने के प्रयास में हैं। इन्हीं कानूनों के पेंच में दोषी दो बार फांसी की तारीख को आगे बढ़वा चुके हैं।
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दोषी के वकील निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचकर फांसी से बचने की कोशिश में जुटे हैं।
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किसके पास कौन सा विकल्प: मुकेश- कोई विकल्प नहीं। विनय की दया याचिका और क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो चुकी है। अक्षय की क्यूरेटिव रद्द हो चुकी है, उसने अभी दया याचिका दायर की है। वहीं, पवन के पास अभी क्यूरेटिव और दया याचिका के विकल्प बचे हैं।
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16 दिसंबर, 2012 की रात में 23 साल की निर्भया से दक्षिण दिल्ली में चलती बस में 6 लोगों ने दरिंदगी की थी। साथ ही निर्भया के साथ बस में मौजूद दोस्त के साथ भी मारपीट की गई थी।
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दोनों को चलती बस से फेंक कर दोषी फरार हो गए थे। 29 दिसंबर को निर्भया ने सिंगापुर के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।
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