आज से अनलॉक-2 की शुरुआत, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

नई दिल्ली. कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए पूरे देश में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि, इस बार अनलॉक का दूसरा चरण है। सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण की गाइडलाइन जारी कर दी हैं। पहले कहा जा रहा था कि इस बार सरकार स्कूल-कॉलेज और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स को लेकर कोई आदेश जारी कर सकती है। लेकिन सरकार ने 31 जुलाई तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। 

Asianet News Hindi | Published : Jun 30, 2020 2:26 AM IST / Updated: Jul 01 2020, 08:53 AM IST

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आज से अनलॉक-2 की शुरुआत, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

इस बार क्या क्या नया खुलेगा? 
1-केंद्र और राज्य सरकार के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से खुल सकेंगे। हालांकि, यहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। 

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2- अलग अलग इलाकों के हिसाब से अब दुकानों पर एक वक्त में 5 से ज्यादा लोगों की एंट्री हो सकेगी। हालांकि, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।

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3- सुबह 5 से रात 10 बजे तक आ जा सकेंगे- इस बार नाइट कर्फ्यू में एक घंटे की और ढील दी गई है। पहले रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी थी। अब इसे 10  बजे से 5 बजे तक कर दिया है। इसके साथ ही जरूरी सेवाओं के अलावा कंपनियों में शिफ्टों में काम करने वालों, नेशनल और स्टेट हाईवे पर सामान ले जाने वाली गाड़ियों को नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई है। 

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सरकार ने साफ कर दिया है कि क्रमबद्ध तरीके से घरेलू उड़ानों और ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। 

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31 जुलाई तक क्या-क्या बंद रहेगा
- 31 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स बंद रहेंगे।

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सिनेमा हॉल, मेट्रो, स्वीमिंग पुल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, असेम्बली हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।

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- राजनीतिक, सांस्कृतिक और वहां जहां भीड़ जुटने की आशंका है, वह सारी गतिविधियां बंद रहेंगे। उन्हें शुरू करने की तारीख अलग से जारी की जाएगी।

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इन नियमों का सभी को करना है पालन
- 65 साल से अधिक उम्र, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से छोटे बच्चे को सिर्फ जरूरी काम के लिए बाहर निकलने की अनुमति।

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दफ्तरों और कामकाज की जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की उचित व्यवस्था की जाए। इसके अलावा कर्मचारियों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप हो।

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 - कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की अनुमति। 

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- राज्य सरकारों के पास शक्ति है कि वे कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान करें। ये क्षेत्र वे होंगे, जहां नए मामले सामने आने का खतरा ज्यादा है। बफर जोन में भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 

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-शादियों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

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- पब्लिक प्लेस पर मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है। 

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