जालंधर, पंजाब. जालंधर के कोहाला गांव में 22 दिसंबर, 2016 को हुए 17 साल की लड़की के मर्डर के मामले में प्रेमी अब उम्रभर कैद में रहेगा। शादी का दवाब डालने पर प्रेमी ने उससे छुटकारा पाया था। जालंधर की एडिशनल जज मनदीप कौर ने आरोपी प्रेमी को रेप और फिर मर्डर के इल्जाम में यह सजा सुनाई है। उसे 50 हजार रुपए का जुर्मान भी भरना होगा। ऐसा न करने पर 6 महीने अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी। इस सनसनीखेज मर्डर का खुलासा घटना के 11 दिन बाद हुआ था, जब पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया था। 25 दिसंबर, 20016 को लड़की की मां ने थाना लांबड़ा में बेटी के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी। लड़की के पिता उस वक्त काम के सिलसिले में दोहा में थे। लड़की की मां ने बताया था कि उनकी बेटी ट्यूबवेल मैकेनिक राजबीर सिंह राजा ने अगवा किया है। दरअसल, लड़की की मां को पहले से ही इस प्यार के बारे में पता था। इसके बाद पुलिस ने जब राजा को पकड़ा, तब उसने बताया कि 22 दिसंबर की दोपहर गर्लफ्रेंड ने उसे मोबाइल से मिस कॉल दी थी। इसके बाद उसने कॉल किया, तो प्रेमिका ने देर शाम हवेली के पास मिलने के लिए बुलाया था। जब प्रेमी उससे मिला, तो प्रेमिका शादी के लिए दवाब डालने लगी। वो उसे अंदर करवाने की धमकी दे रही थी। इससे गुस्से में आकर प्रेमी ने उसका गला घोंट दिया। फिर ईंट मार-मारकर चेहरा बिगाड़ दिया। बाद में लाश को गड्ढा खोदकर दफन कर दिया।