केले से जख्मी हुए मजदूर को मिला 4 करोड़ का हर्जाना, 5 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

ट्रेंडिंग डेस्क : कहते हैं कि देने वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कुछ ऐसी ही किस्मत खुली ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड (Queensland, Australia ) के रहने वाले एक मजदूर की। जिस पर आज से 5 साल पहले केले के खेत में काम करते हुए केले का गुच्छा गिर गया था और वह इस हादसे में घायल हो गया था। उसने खेत के मालिक पर 5 लाख डॉलर का मुकदमा दायर किया था। जिसके बाद अब कोर्ट का फैसला अब आया है। कोर्ट ने भी मालिक की गलती मानते हुए मजदूर को 5 लाख 2 हजार 7 सौ 40  डॉलर यानी लगभग 4 करोड रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। 5 साल बाद भगवान ने नाम के मजदूर को दिया तो छप्पर फाड़ कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है यह पूरा मामला...

Asianet News Hindi | Published : Oct 9, 2021 8:52 AM IST

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केले से जख्मी हुए मजदूर को मिला 4 करोड़ का हर्जाना, 5 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

रिपोर्ट के अनुसार, जून साल 2016 में एल एंड आर कॉलिन्स के खेत में जैम लॉन्गबॉटम (Jaime Longbottom) का एक मजदूर केले की कटाई कर रहा था। इस दौरान वह एक हादसे का शिकार हो गया।
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दरअसल, कुकटाउन के पास खेत में एक पेड़ के नीचे काम करने के दौरान जैम के कंधे पर केले से भरा एक गुच्छा जा गिरा और वह जमीन पर गिर गया। 
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इस हादसे में जैम लॉन्गबॉटम घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। जहां कई दिनों तक उसका इलाज चला। लेकिन इस एक्सीडेंट में उसे ऐसी चोट लगी, कि वह दोबारा कभी काम नहीं कर पाया।
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उसका कहना है कि, जिस कंपनी के लिए वह काम करता था, वह लापरवाह थी क्योंकि इस काम को करने के लिए उसे कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी और तो और ये भी नहीं बताया था कि बड़े पेड़ों से बड़े केलों को कैसे इकट्ठा करें।
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इस घटना के बाद मजदूर ने 2016 में ही खेत के मालिक पर 5 लाख डॉलर का मुकदमा दायर कर दिया। 5 साल तक कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद इस मजदूर के पक्ष में फैसला आया है।
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कोर्ट में जस्टिस कैथरीन होम्स ने फैसला सुनाते हुए कहा कि "पेड़ असामान्य रूप से लंबा था और केले भी बहुत ऊंचाई पर थे। केलों का वजन लगभग 70 किलो था, जिसके गिरने से मजदूर जख्मी हुआ और आज तक काम पर नहीं लौट पाया है।
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कोर्ट ने खेत के मालिक को दोषी मानते हुए, उसपर 502,740 डॉलर यानी की 3,77,15,630 रुपये मजदूर को बतौर हर्जाना देने का आदेश दिया। कोर्ट के फैसले के बाद मजदूर बहुत खुश है।
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