लखनऊ(Uttar Pradesh). हाईकोर्ट ने 69000 सहायक शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा भर्ती के सन्दर्भ में शुरू हुई काउंसिलिंग के पहले दिन ही कोर्ट द्वारा रोक लगाने से सफल अभ्यर्थियों को खासी निराशा हाथ लगी है। हाईकोर्ट ने सरकार को इस भर्ती की 8 मई के बाद की गई सारी प्रक्रियाओं को शून्य घोषित करने का आदेश जारी करते हुए बड़ा झटका दिया है। इस भर्ती को रोकने के पीछे 1-2 नम्बर से असफल कुछ अभ्यर्थियों की एक याचिका थी जिसमे परीक्षा में पूछे आगे कुछ सवालों को गलत बताया गया था। इन अभ्यर्थियों ने कोर्ट के समक्ष जिन सवालों का जिक्र किया था आइए जानते हैं कि वो सवाल कौन से थे जिनकी वजह से ये पूरी भर्ती प्रक्रिया रोकनी पड़ी।