प्रयागराज (Uttar Pradesh) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशन को वैधानिक बताया है। फर्रुखाबाद की कामिनी देवी और अजय कुमार के मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है लिव इन रिलेशनशिप को देश में वैधानिक मान्यता प्राप्त है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को चाहे वह अभिभावक ही क्यों न हो, हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्राप्त है।