भारत में फर्जी तरीके से रह रहे थे ये 5 बांग्लादेशी, ATS कोर्ट ने सुनाई 4-4 साल कैद की सजा और 5-5 हजार जुर्माना

लखनऊ (Uttar Pradesh) । एटीएस कोर्ट ने भारत में अवैध रूप से रह रहे पांच बांग्लादेशी नागरिकों 4-4 साल कैद और 5-5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोप है कि ये पांचों फर्जी कागजात बनवाने, फर्जी पासपोर्ट रखने में गिरफ्तार किए गए थे, जो एटीएस कोर्ट में अपना ज़ुर्म कबूला है।

Asianet News Hindi | Published : Mar 18, 2021 8:38 AM IST / Updated: Mar 18 2021, 02:11 PM IST

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भारत में फर्जी तरीके से रह रहे थे ये 5 बांग्लादेशी, ATS कोर्ट ने सुनाई 4-4 साल कैद की सजा और 5-5 हजार जुर्माना

बता दें यूपी एटीएस ने मई 2019 में कूटरचित दस्तावेज बनवाने और जाली पासपोर्ट रखने के आरोप में 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। इनमें हबीबुर्रहमान, जाकिर हुसैन उर्फ रोमी, मोहम्मद काबिल, कमालुद्दीन, ताइजुल इस्लाम के नाम शामिल थे।

फोटो में हबीबुर्रहमान

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यूपी एटीएस की सघन पैरवी के चलते आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इस पर कोर्ट ने पांचों अभियुक्तों को धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि और 14 विदेशी अधिनियम में दोषी मानते हुए 4-4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

फोटो में मोहम्मद काबिल

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एटीएस कोर्ट ने  हबीबुर्रहमान, जाकिर हुसैन उर्फ रोमी, मोहम्मद काबिल, कमालुद्दीन, ताइजुल इस्लाम पर 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
फोटो में कमालुद्दीन

 

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मीडिया के मुताबिक पासपोर्ट एडीजी (एलओ) ने कहा है कि, बांग्लादेशी नागरिकों ने जाली आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट के जाली दस्तावेजों के जरिये पासपोर्ट बनवाया था।
फोटो में ताइजुल इस्लाम

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एडीजी का कहना है कि बांग्लादेशी प्रधान व सभासद से निवास प्रमाण पत्र बनवाकर आधार कार्ड बनवाया लेते हैं। आधार कार्ड के जरिये बंग्लादेशी पासपोर्ट बनवा लेते हैं।

फोटो में जाकिर हुसैन

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