लखनऊ ( Uttar Pradesh) । कोरोना वायरस के कारण बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगी योगी सरकार एक के बाद एक कई बड़े निर्णय ले रही है। लेकिन, सरकार ने श्रम कानूनों के तहत रजिस्टर्ड कारखानों को युवा श्रमिकों से कुछ शर्तों के साथ एक दिन में 12 घंटे तक काम कराने संबंधी छूट की अधिसूचना को हफ्ते भर बाद ही निरस्त कर दिया है। इससे श्रमिकों से काम कराने की अवधि अधिकतम आठ घंटे हो गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले यूपी सरकार की इस अधिसूचना को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी, जिस पर 18 मई को अगली सुनवाई होनी है।