जा जेहरा जी ले अपनी जिंदगी: इस बुर्के वाली लड़की की Love Story से पाकिस्तान में इतना हंगामा क्यों है बरपा?

इस्लामाबाद. पाकिस्तान में चर्चा का जबर्दस्त मुद्दा बनीं दुआ जेहरा काजमी( Dua Zehra Kazmi) की लवस्टोरी पर हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। सिंध हाईकोर्ट ने 8 जून को अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि जेहरा अपने भाग्य का फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। यानी उसे पूरी आजादी है कि वो किसके साथ रहना चाहती है, अपने माता-पिता या प्रेमी; जिससे वो निकाह कर चुकी है। बता दें कि दुआ 16 अप्रैल को कराची की शाह फैसल कॉलोनी से गायब हो गई थी।16 अप्रैल को उसके माता-पिता ने कराची में दुआ को नाबालिग बताते हुए किडनैपिंग की FIR दर्ज कराई थी। 5 जून को पुलिस ने उसे बहावलनगर से बरामद किया था। हालांकि गायब होने के 10 दिन बाद दुआ अपने प्रेमी जहीर अहमद के साथ दिखाई दी थी। दुआ ने दावा किया था कि उसने जहीर से निकाह कर लिया है। दोनों ने लाहौर में निकाह किया है। तब दुआ के अब्बू मेहदी काजमी ने मीडिया के सामने डाक्यूमेंट्स दिखाते हुए बेटी की उम्र 13 साल बताई थी। लेकिन दुआ ने मीडिया को सफाई दी थी कि उसके पिता झूठ बोल रहे हैं। उसकी उम्र 18 साल है और उसका कोई किडनैप नहीं किया गया था। पढ़िए पूरी कहानी...

Amitabh Budholiya | Published : Jun 9, 2022 1:39 AM IST / Updated: Jun 22 2022, 11:15 AM IST
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जा जेहरा जी ले अपनी जिंदगी: इस बुर्के वाली लड़की की Love Story से पाकिस्तान में इतना हंगामा क्यों है बरपा?

पुलिस ने दुआ को 26 अप्रैल को पकड़ा था। लेकिन लाहौर की एक कोर्ट ने उसे कहीं भी जाने की आजादी दी थी। लेकिन दुआ के अब्बू-अम्मी अड़े रहे कि दुआ का किडनैप किया गया था और वो नाबालिग है। उन्होंने पिछले महीने पंजाब की कोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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दुआ के अब्बू मेहदी काजमी ने याचिका में दुआ के एजुकेशन संबंधी डाक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट और अन्य रिकॉर्ड पेश किए थे। इसमें दुआ की उम्र 13 साल दशाई गई है। इस लिहाज से सिंध बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2013(Sindh Child Marriage Restraint Act, 2013) के तहत नाबालिग या कम उम्र में निकाह गैर कानूनी है।
 

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दुआ के अब्बू ने कोर्ट से अपनी बेटी की मेडिकल जांच कराने की मांग की थी। लेकिन बाद के दिनों में कराची पुलिस दुआ को अदालत में पेश करने में विफल रही, जिससे जज नाराज हो उठे थे। इसके बाद पुलिस फिर सक्रिय हुई और रविवार को दुआ और जहीर को बहावलनगर के चिश्तियां से बरामद कर कराची लाया गया।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लड़की जिसके साथ रहना चाहे, रह सकती है। सबूतों को देखने के बाद इसमें किडनैपिंग का केस नहीं बनता। फैसला सुनाए जाने से पहले दुआ के अब्बू-अब्बा ने कोर्ट से 10 मिनट के लिए अपनी बेटी से मिलने की परमिशन मांगी। यहां बेटी से मिलकर दोनों फूट-फूटकर रो पड़े।

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कुछ दिन पहले दुआ जेहरा काजमी( Dua Zehra Kazmi) और उसके 21 वर्षीय प्रेम जहीर अहमद ने एक वीडियो वायरल किया था। इसमें दुआ ने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि उसे अपने अब्बू-अम्मी से जान का खतरा है। सिंध और पंजाब पुलिस उसे परेशान" कर रही है। 

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बता दें कि पाकिस्तान में शिया मुस्लमानों की आबादी 20% है। पाकिस्तानी मीडिया ने दुआ के अम्मी-अब्बू के हवाले से कहा कि आरोप है कि मस्जिदों ने शिया मुस्लिम होने के कारण उनकी मदद करने से मना कर दिया था। 

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