दुआ के अब्बू ने कोर्ट से अपनी बेटी की मेडिकल जांच कराने की मांग की थी। लेकिन बाद के दिनों में कराची पुलिस दुआ को अदालत में पेश करने में विफल रही, जिससे जज नाराज हो उठे थे। इसके बाद पुलिस फिर सक्रिय हुई और रविवार को दुआ और जहीर को बहावलनगर के चिश्तियां से बरामद कर कराची लाया गया।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लड़की जिसके साथ रहना चाहे, रह सकती है। सबूतों को देखने के बाद इसमें किडनैपिंग का केस नहीं बनता। फैसला सुनाए जाने से पहले दुआ के अब्बू-अब्बा ने कोर्ट से 10 मिनट के लिए अपनी बेटी से मिलने की परमिशन मांगी। यहां बेटी से मिलकर दोनों फूट-फूटकर रो पड़े।