
चंडीगढ़। हरियाणा (Haryana) में अब शराब (Liquor) बेचने और पीने की न्यूनतम उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई है। अब 21 साल से अधिक उम्र के युवक शराब बेचने का लाइसेंस ले सकते हैं। हरियाणा विधानसभा में बुधवार को हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 (haryana excise amendment bill 2021) पारित किया गया। इसके साथ ही 21 साल की उम्र से शराब पीने का रास्ता साफ हो गया है।
कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी ने इस संशोधन पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इससे युवा शराब की तरफ आकर्षित होंगे। यह गलत फैसला है। सरकार विधेयक को वापस ले। हालांकि विरोध के बाद भी सरकार ने विधेयक पारित करा लिया। अधिनियम की धारा 27 के तहत शराब या नशीली दवा के निर्माण, थोक और खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस पहले राज्य सरकार द्वारा 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं दिया जाता था। यह न्यूनतम आयु अब घटाकर 21 साल कर दी गई है।
21 साल से कम उम्र वाले को शराब बेचा तो लगेगा जुर्माना
अधिनियम की धारा 29 के अनुसार अब 21 साल का व्यक्ति शराब या नशीली दवा बेच सकता है। धारा 30 के तहत अब कम से कम 21 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को उस व्यक्ति द्वारा काम दिया जा सकता है जिसके पास शराब या नशीली दवा बेचने का लाइसेंस है। धारा 62 के अनुसार 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को शराब या नशीली दवा बेचने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है।
इस संबंध में हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया है कि वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति तैयार करते समय यह चर्चा की गई थी कि उपरोक्त आयु सीमा को पच्चीस वर्ष से घटाकर इक्कीस वर्ष किया जा सकता है। कई अन्य राज्यों ने निम्न आयु सीमा निर्धारित की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने भी हाल ही में इस आयु सीमा को घटाकर 21 वर्ष कर दिया है। इसके अलावा इस समय की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में काफी बदलाव आया है। लोग अब अधिक शिक्षित हैं। वे शराब पीने की बात आने पर तर्कसंगत निर्णय ले सकते हैं।
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