पूर्व CM मधु कोड़ा की याचिका पर अदालत ने किया इनकार, करोड़ों रुपए के घटालों में हैं आरोपी

कोड़ा अन्य, अनेक घोटालों के साथ हजारों करोड़ रुपए के मनी-लॉड्रिंग के मामले में आरोपित हैं । मधु कोड़ा की ओर से इस मामले में निरस्तीकरण याचिका दाखिल कर मामले को निरस्त करने की मांग की गई है।

Asianet News Hindi | Published : Nov 21, 2019 6:35 AM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आनंद सेन ने चार हजार करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपों में फंसे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ हवाला घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई से आज खुद को अलग कर लिया और इस मामले को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए।

सेन की बैंच में मधु कोड़ा की याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी लेकिन बैंच ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और मामला दूसरी पीठ में भेजने का निर्देश दिया।

Latest Videos

मनी-लॉड्रिंग के मामले में आरोपी हैं पूर्व CM 

कोड़ा अन्य, अनेक घोटालों के साथ हजारों करोड़ रुपए के मनी-लॉड्रिंग के मामले में आरोपित हैं । मधु कोड़ा की ओर से इस मामले में निरस्तीकरण याचिका दाखिल कर मामले को निरस्त करने की मांग की गई है। इसी तरह न्यायाधीश आनंद सेन की पीठ ने मनी-लॉड्रिंग मामले में आरोपित भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी प्रदीप की याचिका पर भी सुनवाई से आज इन्कार कर दिया और इस मामले को भी दूसरी पीठ में भेजने का आदेश दिया है।

दोनों मामलों में अब उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से सुनवाई के लिए नई तिथि तय होगी।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

Share this article
click me!

Latest Videos

पति है सामने तो भूलकर भी न करें ये 4 काम #Shorts
PM Modi Samman Niddhi 18th Kist: आ सकती है किसान सम्मान निधि की अटकी किस्त, तुरंत कर लें ये काम
Haryana Exit Poll : हरियाणा में होगी BJP की विदाई? पिछड़ने के क्या हैं 5 प्रमुख कारण
हजारों समर्थकों के सामने ईरानी नेता खामेनेई ने खाई कसम, कहा- अब इजरायल खत्म
उत्तराखंड: 200 फीट खाई में समा गई बारातियों की बस, तिनकों की तरह बिखरीं लाशें