
दुमका, झारखंड. सरस्वती पूजा दिखाने के बहाने खेत में ले जाकर 6 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप और फिर उसकी गला दबाकर हत्या करने के तीन दरिंदों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट के बजाय रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम माना। ये आरोपी हैं मिठू राय (26), पंकज मोहली (19) और अशोक राय (20)। जिला एवं सत्र अपर न्यायाधीश तौफीकुल हसन ने सजा सुनाने से पहले पीड़ित परिवार से पूछा कि आप बताइए..इन्हें क्या सजा सुनाई जाए..इस पर बच्ची की मां ने रोते हुए कहा कि जज साब..इन्हें मौत दी जाए। इसके बाद जज ने तीनों को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने बच्ची की पहचान छुपाने के मकसद से उसका काल्पनिक नाम लिटिल एंजल रखा। यह झारखंड का ऐसा पहला केस है, जिसमें 28वें दिन फैसला सुनाया गया। वहीं, 4 दिनों में गवाही पूरी की।
मोबाइल लोकेशन के अधार पर पकड़ा गया था मुख्य आरोपी...
मंगलवार को कोर्ट अपने निर्धारित समय से पहले खुल गई थी। सुबह 9 बजे जज कोर्ट पहुंच गए थे। 4 घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों को फांसी की सजा सुना दी। बता दें कि 5 फरवरी की शाम मिट्ठू सरस्वती पूजा दिखाने के बहाने बच्ची को मेला ले गया था। वो बच्ची की ननिहाल का परिचित है। मेले में गोलगप्पे खिलाने के बाद वो उसे खेत में ले गया। वहां उसने और उसके दोनों साथियों ने बच्ची से रेप किया। इसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी। बच्ची की लाश दो दिन बाद पता चल सकी थी। घटना के बाद मिट्ठू मुंबई भाग गया था। लेकिन पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। जज ने बचाव पक्ष के वकील को भी फटकार। जज ने कहा कि आप इनकी कम उम्र की दुहाई मत दीजिए। इन्होंने भी बच्ची की उम्र नहीं देखी।
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