झारखंड में आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना: 179 डॉक्टर्स और नर्स संक्रमित, हेल्थ विभाग से लेकर राज्य सरकार में हड़कंप

Published : Jan 06, 2022, 04:38 PM IST
झारखंड में आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना: 179 डॉक्टर्स और नर्स संक्रमित, हेल्थ विभाग से लेकर राज्य सरकार में हड़कंप

सार

पिछले दो दिन से झारखंड में कोरोना केसों की बढ़ोत्तरी देखी जा रही है। जहां बुधवार को 3553 केस मिले हैं तो वहीं मंगलवार को 2681 संक्रमित मिले थे। वहीं इन दो दिनों को दौरान रांची के रिम्स अस्पताल में 1493 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया जिसमें से 245 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 

रांची (झारखंड). कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के चलते भारत में तीसरी लहर की आहट के बीच झारखंड में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में भारी संख्या में संक्रमित मरीज मिले हैं। यहां डॉक्टर औऱ नर्स समेत 179 स्वास्थ्य कर्मियों संक्रमित पाए गए हैं। हेल्थ विभाग से लेकर राज्य सरकार में इस खबर के बाद से हड़कंप मच गया है।

रिम्स में दो दिन में 245 लोग संक्रमित
दरअसल, पिछले दो दिन से झारखंड में कोरोना केसों की बढ़ोत्तरी देखी जा रही है। जहां बुधवार को 3553 केस मिले हैं तो वहीं मंगलवार को 2681 संक्रमित मिले थे। वहीं इन दो दिनों को दौरान रांची के रिम्स अस्पताल में 1493 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया जिसमें से 245 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं बुधवार को एक मरीज की कोरोना से मौत भी हुई है।

प्रदेश में लगा मिनी लॉकडाउन
बता दें कि कोरोना की रफ्तार धीमी करने और संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने मिनी लॉकडाउन लागू किया है। जिसके तहत प्रदेश के सभी स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थान आगामी 15 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। सभी पार्क, स्टेडियम, पर्यटन स्थल, जिम, चिड़ियाघर और स्वीमिंग पूल भी बंद रहेंगे। कई अन्य पाबंदियों के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

ये प्रतिबंध रहेंगे

  • अगले आदेश तक सभी स्कूल-कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। यहां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे।
  • दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। बार, रेस्टोरेंट और दवाई की दुकान पहले जैसे समय तक खुले रहेंगी।
  • स्टेडियम, आउटडोर, इंडोर, पार्क, जिम, जू, स्वीमिंग पूल, पर्यटक स्थल बंद रहेंगे।
  • मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्तरां और बैंक्वेट हॉल अपने 50 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ ही खुलेंगे।
  • सरकारी और निजी संस्थानों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही काम होगा।
  • बायोमैट्रिक सिस्टम से हाजिरी लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
  • हाट और बाजार उचित सामाजिक दूरी का अनुपालन करवाते हुए ही खोले जा सकेंगे।
  • शादी और अंतिम संस्कार में 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है।
  • आउटडोर आयोजन में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
  • इनडोर आयोजन में कार्यक्रम स्थल का 50 प्रतिशत या 100 लोग जो भी इन दोनों विकल्पों में संख्या के लिहाज से कम होगा, उसकी अनुमति दी जाएगी।

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