63 दिनों से जेल में बंद IAS पूजा सिंघल को राहत नहीं, कोर्ट ने कहा- 3 अगस्त को करेंगे सुनवाई

25 मई के दिन से अवैध खनन व मनरेगा घोटाले के मामलें में निलंबित IAS पूजा सिंघल को कोर्ट से आज यानि मंगलवार 26 जुलाई के दिन भी राहत नहीं मिली। उनकी जमानत के लिए 3 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा। 11 मई को ईडी ने रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमें बाद में जेल जाना पड़ा था।

रांची (झारखंड). झारखंड के मनरेगा घोटाले में सस्पेंड और 63 दिनों से जेल में बंद आईएएस पूजा सिंघल को आज भी कोर्ट ने जमानत नहीं दी। उन्हें जमानत के लिए अभी एक सप्ताह और इंतजार करना पड़ेगा। मंगलवार, 26 जुलाई को ईडी के स्पेशल कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने बहस करते हुए उनके मुवक्किल पर लगे आरोपों  को  बेबुनियाद बताया। ईडी ने बहस के दौरान  फाइल करने के लिए कोर्ट से मांगा समय। अब जमानत पर अगली सुनवाई तीन अगस्त को होगी। ईडी ने जबाव दायर करने के लिए समय की मांग की है। जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित कर दी। 

11 मई को गिरफ्तार हुई थी पूजा 
 27 जून को पूजा सिंघल ने अधिवक्ता के माध्यम से ईडी के स्पेशल कोर्ट में की थी जमानत याचिका दाखिल। पूजा सिंघल की याचिका पर ईडी ने 12 जुलाई को रिजोइंडर कर दाखिल कर  जवाब दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल के खिलाफ 11 मई को ईडी ने प्राथमिकी दर्ज कर किया था गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने रिमांड पर लेकर 14 दिनों तक उनसे पूछताछ की गयी। 25 मई को कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। 60 दिन में पूजा सिंघल समेत 7 के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। 

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19 जुलाई को पूजा सिंघल के पति समेत अन्य के खिलाफ ईडी ने लिया था संज्ञान
इससे पहले 19 जुलाई की सुनवाई के दौरान ईडी की अदालत ने पूजा सिंघल के पति और पल्स अस्पताल के मालिक अभिषेक झा, CA सुमन कुमार, JE राम विनोद सिंह, राजेंद्र जैन, जय किशोर चौधरी और शशि प्रकाश के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर ED की विशेष अदालत ने संज्ञान ले लिया था। जिसके बाद इन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं संज्ञान लेने के बाद ED की विशेष कोर्ट ने उक्त सभी आरोपियों के विरुद्ध समन जारी कर दिया है। कोर्ट ने जिन आरोपियों के विरुद्ध समन जारी किया है उन्हें 3 अगस्त तक तक कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना है।
 
ईडी ने 200 पन्नो का चार्जशीट दाखिला किया
प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में 200 पन्नो का आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोपपत्र में बताया गया है कि चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा के खाते में सैलरी से 1.43 करोड अधिक थे। ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों व दूसरे निवेश की जानकारी जुटाई। खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ उस समय पूजा सिंघल वहां की डीसी थी। बता दें कि ईडी ने 6 मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी व निजी आवास उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे। 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था और 25 मई से वह सलाखों के पीछे हैं।

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