कैलिफोर्निया में आया पति-पत्नी से जुड़ा नया विधेयक, 'लिंग संबंधी' शर्तों को खत्म करने का बड़ा कदम

Published : Jul 18, 2023, 07:30 PM IST
California Caste Discrimination Bill

सार

California Caste Discrimination Bill: अब कैलिफोर्निया को भेदभाव-विरोधी कानूनों में जाति को संरक्षित श्रेणी के रूप में जोड़ने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना गया है। सदन में हुई वोटिंग में बिल के पक्ष में 34 और बिल के खिलाफ सिर्फ एक वोट पड़ा था।

रिलेशनशिप डेस्क: कैलिफोर्निया स्टेट सीनेट ने एक बड़ा फैसला किया है। राज्य में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। जी हां, कैलिफोर्निया की सीनेट जातिगत भेदभाव पर पाबंदी लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। इस कानून के पारित होने के साथ-साथ स्टेट सीनेट में जातिवाद निरोधक कानून को 34-1 वोट से पारित किया गया। कैलिफोर्निया राज्य की सीनेट ने सीनेटर आयशा वहाब की ओर से पेश किए गए एंटी कास्ट बिल एसबी 403 को पास कर दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले यह माँ और गर्भवती महिलाएं थे और अब डेमोक्रेट अन्य दो लिंग-आधारित शब्दों पति और पत्नी को लक्षित कर रहे हैं।

विवाह समानता अधिनियम में संशोधन

कैलिफोर्निया डेमोक्रेट प्रतिनिधि जूली ब्राउनली ने विवाह समानता अधिनियम में संशोधन पेश किया है जो संघीय कानूनों से 'पति' और 'पत्नी' जैसे लिंग संबंधी शब्दों को हटा देगा। उन्हें अब स्पाउस या मैरिड पर्सन जैसे विकल्पों से बदल देगा। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस समानता का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करे। विशेष रूप से एक चरम सुप्रीम कोर्ट और विधायिका एलजीबीटीक्यू समुदाय के अधिकारों को वापस ले रही है।

अब कैलिफोर्निया को भेदभाव-विरोधी कानूनों में जाति को संरक्षित श्रेणी के रूप में जोड़ने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना गया है। सदन में हुई वोटिंग में बिल के पक्ष में 34 और बिल के खिलाफ सिर्फ एक वोट पड़ा था। इसी के साथ अब बिल असेंबली में पेश होगा और फिर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ये कानून बन जाएगा। 

पति और पत्नी के संदर्भ को मैरिड कपल में बदल देगा विधेयक

ब्राउनली ने कहा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ओबर्गफेल बनाम होजेस में फैसला सुनाया कि समान-लिंग वाले कपल को शादी करने का अधिकार है, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अमेरिकी संहिता उस संवैधानिक अधिकार का सम्मान नहीं करती है। यह विधेयक पति और पत्नी के संदर्भ को विवाहित जोड़े से बदल देगा। एक पूर्व पति या पूर्व पत्नी एक वह व्यक्ति बन जाएगा, जो शादीशुदा थे लेकिन अब शादीशुदा नहीं हैं।

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