शादी के 58 साल बाद बुजुर्ग कपल ने मांगा तलाक? जानें कोर्ट ने क्यों कर दिया इनकार

Published : Feb 15, 2026, 03:08 PM IST

बुजुर्ग दंपत्ति का तलाक मामला: 58 साल तक खुशी-खुशी साथ रहने वाले एक बुजुर्ग जोड़े ने तलाक के लिए अर्जी दी। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें तलाक देने से क्यों मना कर दिया?

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राजस्थान हाईकोर्ट ने 58 साल की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के बाद बुढ़ापे में तलाक की अर्जी देने वाले एक जोड़े को तलाक देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि छोटे-मोटे झगड़े और मतभेद क्रूरता नहीं माने जा सकते। यह फैसला जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की बेंच ने पति की उस अपील को खारिज करते हुए दिया, जो उन्होंने भरतपुर फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की थी। फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया था।

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कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा जिंदगी में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव आम बात है और इससे बचा नहीं जा सकता। तलाक देने से न सिर्फ पत्नी को, बल्कि पूरे परिवार को नुकसान होगा और उनकी इज्जत पर भी आंच आएगी। बुढ़ापे में तलाक के लिए अर्जी देने वाले इस जोड़े की शादी जून 1967 में हुई थी।

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2013 तक, यानी करीब 46 साल तक, वे बिना किसी शिकायत के एक साथ रहते थे। लेकिन 26 मई 2014 को पति ने तलाक के लिए अर्जी दी। पति ने अपनी अर्जी में दावा किया कि 2014 में उनकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इसे मनगढ़ंत मानकर उन्हें अपमानित किया।

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पति ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी अचल संपत्ति को अपने बड़े बेटे के नाम करना चाहती हैं, जबकि वह इसे अपने दोनों बेटों में बराबर बांटना चाहते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी ने उनकी अनदेखी की और उन पर अवैध संबंधों के झूठे आरोप लगाए।

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वहीं, पत्नी की शिकायत के मुताबिक, उनके पति परिवार की संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं और उसका बंटवारा करना चाहते हैं। पति ने अपने छोटे भाई के बहकावे में आकर तलाक की अर्जी दी है। पत्नी ने आरोप लगाया कि उनके पति का किसी और महिला के साथ अवैध संबंध है और उन्होंने उस महिला को अपने कमरे में बुलाया था। इसी वजह से झगड़ा हुआ और उन्होंने FIR दर्ज कराई। उन्होंने यह भी दावा किया कि जिस संपत्ति पर विवाद है, वह उन्होंने खुद खरीदी है।

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कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह जोड़ा कई दशकों से एक साथ रह रहा है, इसलिए उनमें आपसी समझ और सहनशीलता ज्यादा होनी चाहिए। कोर्ट ने यह कहते हुए तलाक देने से इनकार कर दिया कि संपत्ति विवाद पारिवारिक समस्याओं का कारण बन सकते हैं, लेकिन ये इतने गंभीर नहीं हैं कि तलाक दे दिया जाए।

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