
Refund for missed flight: कई बार हालातों की वजह से फ्लाइट मिस हो जाती है। फ्लाइट टिकट के लिए यात्री 4-5 हजार रुपए खर्च करते हैं। ऐसे में फ्लाइट मिस होना नुकसान के अलावा कुछ नहीं देती है। हालांकि अगर कहा जाए यदि फ्लाइट छूट गई है तो आप रिफंड पा सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे। दरअसल, कई एयरलाइन्स हैं तो यात्रियों की फ्लाइट छूटने पर रिफंड देने की पॉलिसी रखती हैं। ऐसे में जानेंगे आप भी इसका पता कैसे लगा सकते हैं।
अगर आपकी फ्लाइट छूट गई है और रिफंड लेना चाहते हैं तो एयरलाइन की वेबसाइट पर जाएं या कस्टमर केयर पर फोन करें। वेबसाइट पर NO show, Unused Ticker, Taxes Refund जैसे सेक्शन को एक्सप्लोर करें।
रिफंड चेकिंग के दौरान फ्लाइट का PNR Number, Flight Date & Number साथ रखें। ताकि कोई दिक्कत ना हो।
इसके साथ ही आप Gmail, Phone या Website के जरिए एयरलाइन से सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उन्हें बताएं कि फ्लाइट मिस हो गई। अगर वह कहते हैं टिकट नॉन रिफंडेबल हैं। तो उन्हें जवाब दें आप किराया नहीं बल्कि टैक्स रिफंड (Tax Refund) की बात कर रहे हैं।
ज्यादातर एयरलाइन्स वेबसाइट पर रिफंड फॉर्म मुहैया कराती है। जहां पर सारी जानकारी भरें। साथ में बुकिंग कन्फर्मेशन अटैच करें और सबमिट करें।
प्रोसेस पूरा होने में कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते लग सकते हैं। रिफंड आमतौर पर उसी अकाउंट या कार्ड में आएगा जिससे पेमेंट हुआ था।
भारत में इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया, स्पाइसजेट जैसी एयरलाइन्स फ्लाइट मिस होने पर टैक्स रिफंड देती है। इसके अलावा इंटरनेशनल फ्लाइट मिस हुई है ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्थांसा, अमीरात, कतर एयरवेज जैसी एयरलाइन्स पर भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं।