भोपाल में सड़क पर थूका तो देना होगा एक हजार जुर्माना, नगर निगम ऐसे वसूलेगा दो गुना स्पॉट फाइन

Published : Nov 20, 2020, 12:48 PM ISTUpdated : Nov 20, 2020, 12:55 PM IST
भोपाल में सड़क पर थूका तो देना होगा एक हजार जुर्माना, नगर निगम ऐसे वसूलेगा दो गुना स्पॉट फाइन

सार

बता दें कि पहले भी स्पॉट फाइन वसूला जाता था। लेकिन, इस बार इस फाइन को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। यानि अब 500 के बजाए 1000 रुपए स्पॉट फाइन लिया जाएगा।

भोपाल (Madhya Pradesh) । स्वच्छता में नंबर वन बनने के लिए नगर निगम ने सख्ती करने का फैसला किया है। इसके लिए दो गुना स्पॉट फाइन लगाने की तैयारी की है, जिसके तहत सड़क पर गंदगी फैलाने तो दूर थूकने पर पर भी मौके पर ही दोगुना स्पॉट फाइन (Spot fine) लगाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम आयुक्त वीएस चौधरी कोलसानी ने आदेश भी दे दिया है, जिसके बाद शहर के सभी जोन प्रभारियों ने अपनी अलग-अलग टीम बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी है।

सक्रिय हुई नगर निगम की टीमें
शहर के सभी जोन प्रभारियों ने अपनी अलग-अलग टीम बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। यह टीम स्पॉट पर जाकर स्वच्छता का आंकलन कर रही है और स्वच्छता के मामले में लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बता दें कि पहले भी स्पॉट फाइन वसूला जाता था। लेकिन, इस बार इस फाइन को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। यानि अब 500 के बजाए 1000 रुपए स्पॉट फाइन लिया जाएगा।

ये है स्पॉट फाइन
-खुले में कचरा जलाने पर 500 रुपए का फाइन है।
-खुले में नहाने, बर्तन धोने और कपड़े धोने पर 1000 रुपए का स्पॉट फाइन लगेगा।
-ठोस अपशिष्ट को अलग नहीं रखने, एक ही डस्टबिन में गीला और सूखा कचरा रखने पर 500 रुपए का फाइन तय किया गया है।
-खुले में कचरा फेंकने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, खुले में पेशाब, शौच करने पर भी 1000 रुपए का स्पॉट फाइन वसूला जाएगा।

व्यापारियों से वसूला जाएगा अधिक फाइन
-बड़े कचरा उत्पादक की ओर से कचरा जलाने पर 1000 रुपए स्पॉट फाइन लगाया जाएगा।
-बड़े कचरा उत्पादक द्वारा एक ही डस्टबिन में कचरा जमा करने पर 1000 रुपए।
-सीएनडी वेस्ट को अलग नहीं करने पर 2000 हजार रुपए और मटेरियल हटाने में होने वाला खर्च देना होगा।
-व्यावसायिक उपयोग के दौरान मछली, पोल्ट्री और मीट अपशिष्ट को अलग किए बिना देने पर 1500 स्पॉट फाइन तय किया गया है।

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